आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं रहा अब "पर्सनल", घर में रखे कंप्यूटर पर होगी सरकार की नजर
गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सीबीआई, इनकम टैक्स समेत 9 जांच एजेंसियों को एक कानूनी अधिकार दे दिया है, जिसके तहत ये आपके कंप्यूटर की जांच कर सकेंगे. यानी आपके कंप्यूटर में रखी हर जानकारी लेने का अधिकार होगा.
आपके कंप्यूटर में आई हुई जानकारी की भी जांच हो सकेगी और कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी भी जांची जा सकेगी.
आपके कंप्यूटर में आई हुई जानकारी की भी जांच हो सकेगी और कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी भी जांची जा सकेगी.
अगर अब तक आप यह समझते रहे हैं कि आपके घर में रखा कंप्यूटर आपके निजता से जुड़ा है तो अब जरा संभल जाइए. दरअसल गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सीबीआई, इनकम टैक्स समेत 9 जांच एजेंसियों को एक कानूनी अधिकार दे दिया है, जिसके तहत ये आपके कंप्यूटर की जांच कर सकेंगे. यानी आपके कंप्यूटर में रखी हर जानकारी लेने का अधिकार होगा. अभी जांच से पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था.
ये एजेंसियां कर सकती हैं जांच
कंप्यूटर की जांच का अधिकार जिन 10 एजेंसियों को दिया गया है उनमें- इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम जैसे सर्विस एरिया में) और दिल्ली पुलिस शामिल हैं.
हर जानकारी की होगी जांच
आपके कंप्यूटर में आई हुई जानकारी की भी जांच हो सकेगी और कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी भी जांची जा सकेगी. गृह मंत्रालय ने इस पर नोटिफिकेशन जारी भी जारी कर दिया है. अब सरकार किसी भी समय आपके पर्सनल कंप्यूटर के डाटा को खंगाल या उसकी मॉनिटरिंग कर सकेगी.
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सरकार ने 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रखे हर तरह के डाटा को इंटरसेप्ट (बाधित) करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने का अधिकार दे दिया है. गृह मंत्रालय की ‘साइबर एंड एन्फोर्मेशन सिक्युरिटी’ डिवीजन ने गुरुवार की रात को यह आदेश जारी किया.
05:25 PM IST