&format=webp&quality=medium)
कंपनी भारत में पिछले साल से लगातार 10 लाख यूजर के साथ पेमेंट सर्विस की टेस्टिंग कर रही है. (रॉयटर्स)
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को WhatsApp पेमेंट सर्विस के अनुपालन मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है. आरबीआई को WhatsApp की पेमेंट सर्विस के मामले में रिपोर्ट दाखिल करना होगा कि क्या व्हाट्सऐप ने नियमों का पालन किया है. व्हाट्सऐप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि व्हाट्सऐप ने आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन मानकों का पालन किया है और वह इसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास सौंपेगी जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है.
कुछ समय पहले व्हाट्सऐप के ग्रुप हेड विल कैथकार्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि कंपनी भारत में इस साल के अंत तक WhatsApp पेमेंट सर्विस की शुरुआत कर सकती है. उन्होंने एक समारोह में अपनी बात रखते हुए कहा था कि वह इस अपने इस पेमेंट सर्विस को मैसेज भेजने जितना आसान बनाना चाहते हैं. अगर WhatsApp पेमेंट सर्विस भारत में शुरू होता है तो इसे भारत जैसे विशाल बाजार में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अन्य कंपनियों से सीधा मुकाबला करना होगा.

(रॉयटर्स)
आपको बता दें कंपनी भारत में पिछले साल से लगातार 10 लाख यूजर के साथ पेमेंट सर्विस की टेस्टिंग कर रही है. भारत में WhatsApp के करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं. इस लिहाज से कंपनी को उम्मीद है कि भारत में उसे एक बड़ा बाजार आसानी से मिल सकता है. व्हाट्सऐप के दुनिया भर में करीब 150 करोड़ यूजर हैं.
(इनपुट एजेंसी से)