Capital Gain Tax: क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स, निवेशकों को चुकाना होता है ये टैक्स? कैसे उठा सकते हैं फायदा, जानिए सबुकछ
CAPITAL GAIN को आसान शब्दों में समझें तो पूंजी लाभ. अब ये लाभ कई तरह से हो सकता है, चाहे किसी तरह के गहने बेचने पर हो या फिर संपत्ति. इसे सरकार द्वारा आपकी आय का हिस्सा ही माना जाता है, इसलिए इस पर टैक्स लिया जाता है.
सरकार इन्वेस्टर्स पर कई तरह के टैक्स लगाती है ताकि इनकम हासिल की जा सके. इन्हीं में से एक है कैपिटल गेन (Capital Gain Tax) टैक्स. जब कोई इन्वेस्टर (Investor) अपनी संपत्ति, घर, कार, बैंक एफडी आदि बेचता है तो इसके बिक्री से हासिल होने वाले मुनाफे पर टैक्स लिया जाता है जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. क्योंकि इसे सरकर आय का ही एक हिस्सा मानती है. 2018 में इसे स्टॉक मार्केट से जोड़ा गया था. आसान शब्दों में कहें तो किसी भी पूंजी या संपत्ति को बेचकर हुए मुनाफे में लगने वाला टैक्स ही कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) है.
ऐसे लगता है टैक्स
अगर आप संपत्ति को एक्वायर करने के 36 महीनों बाद इसे बेचते हैं तो इससे हुए लाभ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. तोहफे में मिली संपत्ति को बेचने से हुए मुनाफे पर भी ये टैक्स लगाया जाता है. इंडेक्सेशन के बेनेफिट के साथ रीयल एस्टेट पर 3 % के सेस के साथ 20 % की दर से लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है.
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ऐसे बचा सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स
कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, अगर आपने प्रॉपर्टी में किसी तरह का रेनोवेशन या सुधर करवाया था तो इससे हुए खर्चे की इंडेक्स कॉस्ट निकाल कर इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है. जिससे आप कैपिटल गेन टैक्स का बोझ थोड़ा कम कर पाएंगे. इसके अलावा एक और तरीके से भी कैपिटल गेन टैक्स बचाया जा सकता है, यहां आप ITR की धारा 54 के तहत आप मुनाफे की राशि को किसी दूसरे मकान में लगाकर भी टैक्स में बचत कर सकते हैं. लेकिन यह छूट मकान बेचने के 3 साल के अन्दर ही दूसरा रेडी टू मूव मकान खरीदने पर ही मान्य होती है. इसके अलावा प्रॉपर्टी की बिक्री में आने वाले खर्च पर भी आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं.
04:23 PM IST