SEBI ने रिजेक्ट किए इन 4 कंपनियों के IPO; खारिज करने के पीछे ये निकली बड़ी वजह

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने चार कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए दाखिल दस्तावेजों के मसौदे को लौटा दिया है.
SEBI ने रिजेक्ट किए इन 4 कंपनियों के IPO; खारिज करने के पीछे ये निकली बड़ी वजह

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने कुछ कंपनियों के आईपीओ दस्तावेज को वापस कर दिया है. मार्केट में खुद को लिस्ट करने के लिए 4 कंपनियां आईपीओ यानी कि इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही थीं लेकिन सेबी ने इन कंपनियों के पेपर्स को खारिज कर दिया है. फिलहाल के लिए इन कंपनियों के आईपीओ नहीं आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनियां दोबारा अपने आईपीओ दस्तावेज सब्मिट कर सकती है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने चार कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए दाखिल दस्तावेजों के मसौदे को लौटा दिया है.

इन कंपनियों के IPO दस्तावेज शामिल

इन कंपनियों में खुदरा क्षेत्र की विशाल मेगा मार्ट, शिक्षा क्षेत्र केंद्रित एनबीएफसी अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज और निजी इक्विटी कंपनी टीपीजी कैपिटल समर्थित साई लाइफ साइंसेज शामिल हैं. नियामक ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इसके अलावा, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का पेशकश दस्तावेज भी लौटा दिया गया.

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इस कारण से वापस कर दिए आईपीओ पेपर्स

कंपनी के आईपीओ के कागजात सेबी को एक जुलाई को मिले थे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इन चार कंपनियों के पेशकश दस्तावेज को 24 जुलाई, 2024 तक सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2018 के नियम 7(1) (ए) का अनुपालन न करने के लिए वापस किया है.

क्या कहता है नियम?

सेबी आईसीडीआर विनियमन के नियम 7(1) (ए) के अनुसार, आईपीओ लाने वाली कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने ऐसे शेयर बाजारों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी लेने के लिए एक या अधिक शेयर बाजारों में आवेदन किया है और उनमें से एक को नामित शेयर बाजार के रूप में चुना है. विशाल मेगा मार्ट ने 12 जुलाई को बाजार नियामक के पास अपने मसौदा पत्र जमा करने के लिए गोपनीय फाइलिंग का रास्ता अपनाया था.

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