REITs, InvITs में विदेशी निवेशक कर सकेंगे निवेश, सेबी ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दी मंजूरी
SEBI: सेबी ने कहा, REITs और InvITs की यूनिट के मुकाबले डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने की मंजूरी देने से विदेशी निवेशकों को भारतीय रीट्स और इनविट्स की यूनिट में भागीदारी करने का मौका मिलेगा.
SEBI: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रीट्स (REITs) और इनविट्स (InvITs) को विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) को डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इससे भारत के उभरते इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भागीदारी का मौका मिलेगा. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक कंसल्टेशन पेपर में कहा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) की तरफ से डिपॉजिटरी रिसीट जारी करना विदेशी निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इन रिसीट्स से भारतीय शेयर बाजारों में सीधे कारोबार की जरूरत खत्म हो जाती है.
REITs और InvITs का गठन बिजनेस ट्रस्ट के रूप में होता है जो क्रमशः रेवेन्यू पैदा करने वाली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ऑपरेट करते हैं. इन निवेश साधनों की कई योजनाएं या कई यूनिट नहीं होती हैं. इंडियन करेंसी में अंकित यूनिट को किसी मान्यता-प्राप्त शेयर बाजार में लिस्ट करना होता है.
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21 फरवरी तक मांगी राय
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सेबी ने कहा, किसी विदेशी शेयर बाजार में लिस्टेड REITs और InvITs की यूनिट के मुकाबले डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने की मंजूरी देने से विदेशी निवेशकों को भारतीय रीट्स और इनविट्स की यूनिट में भागीदारी करने का मौका मिलेगा. बाजार नियामक ने इस प्रस्ताव पर 21 फरवरी तक सार्वजनिक राय मंगी है.
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06:23 PM IST