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वैसे पैन जो 2 जुलाई 2017 तक बने हैं पर 30 सितंबर तक आधार लिंक नहीं हुए तो वो बंद हो जाएंगे.
PAN-Aadhaar latest news: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने पैन को आधार के साथ लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराने को लेकर निवेशकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अब आप 30 सितंबर 2021 तक इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करा सकते हैं. अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा. सेबी ने कहा है कि आधार और पैन लिंक न होने पर शेयर और कमोडिटीज बाजार में कामकाज मुश्किल होगा.
ऐसे पैन हो जाएंगे बंद
वैसे पैन जो 2 जुलाई 2017 तक बने हैं पर 30 सितंबर तक आधार लिंक नहीं हुए तो वो बंद हो जाएंगे. सीबीडीटी के निर्देशों के अमल पर सेबी ने निर्देश जारी किया है. खबर के मुताबिक, इसमें सभी एक्सचेंज, डिपोजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होगी की नियमों पर अमल हो.
सीबीडीटी का आया था नोटिफिकेशन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेसन के जरिये कहा था कि 1 जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी दूसरी तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा.
प्रतिभूति बाजार में पैन क्यों है जरूरी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है. सीबीडीटी नोटिफिकेशन के मद्देनजर, बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों सहित सेबी के पास रजिस्टर्ड संस्थाओं को नोटिफिकेशन का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलते समय केवल सक्रिय पैन (आधार संख्या से जुड़ा) को ही स्वीकार करना चाहिए.