SEBI board meeting: इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से जुड़े नियम बदले, एक्रिडेटेड इनवेस्टर्स के फ्रेमवर्क को मंजूरी
SEBI board meeting outcome:भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) की मंगलवार को हुई बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए.
सेबी बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले हुए. (Image: Reuters)
सेबी बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले हुए. (Image: Reuters)
SEBI board meeting outcome:भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) की मंगलवार को हुई बोर्ड मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए. इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के चुनाव के नियमों में बदलाव और एक्रिडेटेड इनवेस्टर्स के फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई. इसके अलावा, सेबी ने रेजिडेंट इंडियन फंड मैनेजर को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) का हिस्सा बनने और म्यूचुअल फंड (MFs) के खुद की स्कीम में इन्वेस्टमेंट के नियमों में भी बदलावों को भी मंजूरी दी.
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में बदलावों के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) की स्कीम्स में इनसे जुड़े जोखिमों के आधार पर न्यूनतम राशि का निवेश किया जा सकेगा. अभी न्यू फंड ऑफर (NFO) में जुटाई गई राशि का एक फीसदी या 50 लाख रुपये, जो भी कम हो, निवेश करना होता है. सेबी ने बयान में कहा कि एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स व्यक्तिगत, अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF), फैमिली ट्रस्ट, प्रॉपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट और फाइनेंशियल मानकों पर आधारित कॉर्पोरेट निकाय हो सकते हैं.
इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी देने पर 10 करोड़ इनाम
सेबी बोर्ड ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेग्युलेशन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत, गड़बड़ी बताने वाले इनसाइडर को अब 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के नियमों में संशोधन को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है.
पेमेंट बैंक/स्माल बैंक बन सकेंगे IPO में बैंकर
सेबी बोर्ड ने निवेशकों का पब्लिक और राइट इश्यू में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला किया है. इसके तहत, सेबी ने शेड्यूल बैंकों के अलावा पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी IPO में बैंकर के रूप में रजिस्टर कराने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, बोर्ड में डेट सिक्योरिटीज-NCD लिस्टिंग नियमों का मर्जर करने का फैसला किया गया. अब इनका एक ही नियम रहेगा.
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07:25 PM IST