शेयर मार्केट में 2 साल कारोबार नहीं कर पाएंगे NDTV प्रमोटर प्रणय रॉय
Sebi ने NDTV के प्रवर्तकों प्रणय रॉय (NDTV promoter Prannoy Roy) और राधिका रॉय (NDTV promoter Radhika Roy) पर 2 साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है.
12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है. (Reuters)
12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है. (Reuters)
Sebi ने NDTV के प्रवर्तकों प्रणय रॉय (NDTV promoter Prannoy Roy) और राधिका रॉय (NDTV promoter Radhika Roy) पर 2 साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है. यह कार्रवाई भेदिया कारोबार में शामिल होने के चलते की गई है. Sebi ने दोनों को 12 साल पहले की भेदिया कारोबार गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये लौटाने को भी कहा है.
7 और पर शिकंजा कसा Sebi ने
नियामक ने इनके अलावा 1 से 2 साल के लिए 7 अन्य व्यक्तियों और निकायों पर भी पाबंदी लगा दी है. इनमें से कुछ को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचनाओं के जरिये शेयरों में कारोबार के जरिये की गई अवैध कमाई को लौटाने को कहा गया है.
Quantum सिक्योरिटीज पर पाबंदी
इनमें Quantum सिक्योरिटीज सहित 3 अन्य पर भी 2 साल की पाबंदी लगाई. सेबी का आरोप है कि क्वांटम सिक्योरिटीज सहित 3 अन्य ने इनसाइडर ट्रेडिंग कर 2.2 करोड़ रुपए का अवैध फायदा कमाया. अवैध फायदे पर अप्रैल 2008 से 6% ब्याज भरने का आदेश दिया है.
Vikramaditya Chandra पर पाबंदी
वहीं विक्रमादित्य चंद्रा, 2 अन्य लोगों पर Sebi ने 1 साल की पाबंदी लगाई है. विक्रमादित्य चंद्रा को 6.67 लाख का अवैध फायदा भी जमा कराने का आदेश दिया है. साथ ही 17 अप्रैल 2008 से 6% की दर से ब्याज भी भरने का आदेश हुआ है.
Sebi Insider trading
Sebi ने सितंबर, 2006 से जून, 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार की जांच करने के बाद यह कदम उठाया है. सेबी ने पाया कि उस दौरान भेदिया कारोबार से संबंधित कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.
क्या है मामला (What is the case)
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रनॉय रॉय और राधिका रॉय पर 2 साल की पाबंदी लगाई
2 साल तक किसी भी तरह शेयर बाज़ार में कामकाज नहीं कर सकेंगे
अप्रैल 2008 में NDTV के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया
16.97 करोड़ रु के अवैध लाभ का आरोप
कमाए अवैध लाभ को 6% ब्याज सहित 45 दिन में जमा कराने का आदेश
17 अप्रैल 2008 से जमा कराने की तारीख तक अवैध लाभ पर 6%/सालाना की दर पर ब्याज देना होगा.
सेबी ने कहा कि संबंधित व्यक्ति और निकाय अकेले या आपस में मिलकर रकम का पेमेंट कर सकते हैं. उन्हें 17 अप्रैल, 2008 से पेमेंट की तारीख तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ यह रकम अदा करनी होगी.
Sebi order
सेबी ने शुक्रवार को जारी तीन अलग आदेशों में कहा कि इन सभी निकायों ने भेदिया कारोबार रोक नियमनों का उल्लंघन किया है. सेबी ने पाया कि नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) में प्राइस को लेकर संवेदनशील जानकारियां रखने योग्य पदों पर रहते हुए प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भेदिया कारोबार में संलिप्त होकर अवैध तरीके से 16.97 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. प्रणय रॉय तब कंपनी के चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक थे. राधिका रॉय उक्त अवधि के दौरान कंपनी की प्रबंध निदेशक थीं.
03:44 PM IST