म्यूचुअल फंड निवेश में हो गया 'धोखा', कहां और कैसे करें शिकायत? कितने दिनों में होगा निपटारा
Mutual Fund Complaints: आज के दौर में म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री का आकार भी बढ़ रहा है. कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सब्सिडियरी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMC) अलग अलग कटेगिरी के म्यूचुअल फंड की पेशकश कर रहे हैं. कई अन्य फंड हाउस भी इस इंडस्ट्री में हैं. निवेशकों के बढ़ते रूझान को देखते हुए ये कई अट्रैक्टिव आफर भी दे रहे हैं. लेकिन AMC और निवेशकों के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है. हो सकता है कि निवेशकों को उस तरह की सर्विस न मिल पाई हो, जैसा कि स्कीम में बताया गया हो. कई बार निवेशक गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं.आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप इसकी शिकायत मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) से कर सकते हैं, वह भी ऑनलाइन. SEBI द्वारा ऐसी शिकायतों का जल्द निपटारा करने की कोशिश की जाती है. जानते हैं इसकी डिटेल.....(image: pixabay)