फॉरेक्स ट्रेडिंग से अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो रुकिए! कहीं हो न जाएं फ्रॉड के शिकार, जानें क्या कहता है RBI का नियम
Illegal Forex Trading: विदेश में रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने से आप दंड के भागी बन सकते हैं. इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए समय-समय पर RBI निवेशकों को विज्ञापन देकर, मोबाइल पर मैसेज भेजकर आगाह करता रहता है.
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Illegal Forex Trading: अगर आपको सोशल मीडिया पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए रातों-रात अमीर बनने का सपना दिखाने वाले एडवर्टीज़मेंट्स दिखें तो सावधान हो जाइए. ऐसे विज्ञापनों पर भरोसा करके निवेश करना महंगा पड़ सकता है. ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स (forex trading Apps) निवेशकों को पहली बार ट्रेड के लिए फ़्री कैश या फ्री ट्रेडिंग कोर्स का लालच भी देते हैं. ये प्लेटफॉर्म्स अक्सर अपने ऐड्स में इसे लीगल बताकर या किसी विदेशी रेगुलेटर से नियमित बताकर या फर्जी ग्लोबल अवॉर्ड पाने वाला बताकर लोगों को गुमराह करते हैं.
OctaFx, OlympTrade, Alpari, Forex.com, Ava Trade, FBS, I-Forex, Binomo.com, IQ Option, TP Global Forex जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग रिजर्व बैंक नियमों के तहत कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है. ये प्लेटफॉर्म्स रिजर्व बैंक या सेबी (Securities and Exchange Board of India) में से किसी के पास भी रजिस्टर्ड नहीं हैं.
क्रिप्टो की तरह विदेश में रजिस्टर्ड फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करना अवैध है. रिजर्व बैंक इसकी इजाजत नहीं देता है. इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए समय-समय पर RBI निवेशकों को विज्ञापन देकर, मोबाइल पर मैसेज भेजकर आगाह करता रहता है. विदेश में रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने से आप दंड के भागी बन सकते हैं.
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भारत में फोरेक्स ट्रेडिंग का रेगुलेशन रिजर्व बैंक और सेबी संयुक्त रूप से करते हैं.
भारत में फोरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑथराइज़्ड डीलर बैंक्स या कंपनियों के साथ कर सकते हैं जिनके पास विदेशी करेंसी में ट्रेड करने का लाइसेंस है. इतना ही नहीं आप अमेरिकी डॉलर-रुपए या यूरो-रुपये के वायदा बाजार में ट्रेड सिर्फ लोकल एक्सचेंज पर ही ट्रेड कर सकते हैं. RBI के तहत RS यानी Liberalised Remittance Scheme के तहत भी इसकी इजाजत नहीं है.
विदेशी अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर डॉलर, पाउंड, येन में ट्रेडिंग से अमीर बनने का सपना ठीक क्रिप्टो की तरह आपका पैसा डूबा सकता है.
बता दें कि आरबीआई ने इस साल फरवरी में कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ लोगों को आगाह किया था. बैंक का कहना था कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत जिन संस्थाओं को ट्रेडिंग सॉल्यूशन देने का लाइसेंस होगा, ट्रेडर्स को उनके साथ ही फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करने की अनुमति होगी. वहीं, एक्ट के तहत जिन उद्देश्यों को मंजूरी दी गई है, उन्हीं के तहत ट्रांजैक्शन करना होगा.
06:08 PM IST