अगर ड्रोन पर हो गई जीएसटी की भारी कटौती, तो फिर कमाल कर देंगे इससे जुड़ी कंपनियों के शेयर, नोट कर लीजिए नाम

ड्रोन सेक्टर के लिए सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है. इससे प्रोडक्शन और डिमांड दोनों बढ़ेंगे. ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है.
अगर ड्रोन पर हो गई जीएसटी की भारी कटौती, तो फिर कमाल कर देंगे इससे जुड़ी कंपनियों के शेयर, नोट कर लीजिए नाम

GST Rate Cut: ड्रोन कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. जीएसटी काउंसिल की 3-4 सितंबर को होने वाली बैठक में ड्रोन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला ले सकती है. अगर ऐसा होता है तो ड्रोन सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है.

अभी ड्रोन और उससे जुड़े सामान पर 18% जीएसटी लगता है, जो कि कंपनियों और ग्राहकों दोनों के लिए भारी पड़ता है. जीएसटी घटने से ड्रोन की कीमतें कम होंगी और डिमांड बढ़ेगी. इससे न सिर्फ कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि कंज्यूमर मार्केट भी तेज़ी से विस्तार करेगा.

सरकार का मकसद क्या है?

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सरकार चाहती है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का हब बने. यही कारण है कि टैक्स कम करने के साथ-साथ लाइसेंसिंग और अप्रूवल की प्रक्रियाओं को भी आसान किया जा रहा है. इससे स्टार्टअप्स और नई कंपनियों को मार्केट में एंट्री करना आसान होगा.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी कटौती का सीधा असर ड्रोन कंपनियों के शेयरों पर दिखेगा. मार्केट में इन कंपनियों की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ सकती है क्योंकि कॉस्ट घटने और डिमांड बढ़ने से इनकी कमाई में बड़ा उछाल आएगा.

ये हैं ड्रोन सेक्टर के सबसे अधिक मार्केट कैप वाले स्टॉक्स

  • ideaForge Technology
  • Zen Technologies
  • Paras Defence and Space Technologies
  • Hindustan Aeronautics (HAL)
  • Bharat Electronics (BEL)

FAQs

Q1. ड्रोन पर अभी कितनी जीएसटी लगती है?
अभी ड्रोन और उससे जुड़े पार्ट्स पर 18% जीएसटी लगती है.

Q2. जीएसटी घटने का क्या फायदा होगा?
ड्रोन की कीमतें कम होंगी, डिमांड और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेंगे.

Q3. किन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा?
ideaForge, Zen Tech, Paras Defence, HAL और BEL जैसी कंपनियों को.

Q4. जीएसटी काउंसिल कब फैसला लेगी?
3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा और फैसला हो सकता है.

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