1 अक्टूबर से बदलेगा नए डीमैट अकाउंट से जुड़ा नियम, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले जरूर पढ़ें
Demat Account Nomination: 1 अक्टूबर से शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इस नए नियम का पालन करना होगा. अगर ऐसा नहीं करते तो शेयर बेचने पर रोक लग सकती है.
Demat Account Nomination: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अहम खबर है. 1 अक्टूबर से सभी नए डीमैट खाते खोलने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा. हालांकि, जो लोग नॉमिनेशन नहीं भरना चाहते उन्हें अलग से इसका फॉर्म भरना होगा. मौजूदा डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है. नॉमिनेशन सुविधा नहीं चाहिए तो इसका अलग फॉर्म भरना होगा. नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म न भरने पर डीमैट खाते से शेयर बिक्री पर रोक लगेगी.
बता दें, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए. नए डीमैट खातों की संख्या इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब तीन गुना है. शेयर बाजर में भी रिटेल निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है. इसलिए जरूरी है कि नॉमिनेशन से जुड़ी बारीकियों को समझ लिया जाए.
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कब करें नॉमिनेशन?
नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है जिससे डीमैट खाते के मालिक अपने मुताबिक ये तय कर सकते हैं कि उनके निधन पर किसे अपने शेयर देना चाहते हैं. ये नॉमिनेशन आप डीमैट खाता खुलवाते वक्त भी भर सकते हैं या फिर अगर आपने नहीं भरा तो बाद में भी इसे अपडेट किया जा सकता है. आप किसी NRI को भी नॉमिनी बना सकते हैं.
एक खाते में कितने नॉमिनी?
एक डीमैट खाते में अधिकतम 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है. खाताधारक को नॉमिनी की कुछ जानकारी भरनी होगी. अगर दो या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए हैं तो खाताधारक को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी कि निधन पर किसे कितना फीसदी हिस्सा मिलेगा.
क्या बाद में नॉमिनेशन बदल सकते हैं?
अगर खाता खुलवाते वक्त आपने नॉमिनी नहीं भरा तो आप बाद में नॉमिनेशन फॉर्म फॉर्म भरकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर को जमा कराना होगा. अगर नॉमिनी बदलना हो तो वो भी किया जा सकता है. इसके लिए बस इस नॉमिनेशन फॉर्म को दोबारा भरकर जमा कर सकते हैं.
किस खाते में नॉमिनेशन नहीं हो सकता?
किसी भी सामान्य या जॉइंट डीमैट खाते में नॉमिनी तय किया जा सकता है. लेकिन, अगर कोई ट्रस्ट, सोसायटी या कॉरपोरेट बॉडी, पार्टनरशिप कंपनी, HUF (हिंदु उनडिवाइडेड फैमिली) या पावर ऑफ अटर्नी रखने वाले लोग नॉमिनेशन नहीं भर सकते.
08:39 AM IST