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FSSAI License Apply Process: बहुत सारे लोग खाने-पीने की चीजों से जुड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. कुछ लोग रेस्टोरेंट या ढाबा खोलने की सोच रहे होते हैं तो कुछ क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं. ऐसे किसी भी बिजनेस के लिए आपके पास एफएसएसएआई (FSSAI) का लाइसेंस होना जरूरी है. अब सवाल ये है कि आखिर यह लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिलता कैसे है?
पहले यह कागजी प्रक्रिया काफी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन अब इसे आसान बना दिया गया है. अब आप FoSCoS पोर्टल की मदद से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. अब लोग कम समय में आसानी से लाइसेंस हासिल कर पा रहे हैं. अगर आप भी कोई फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जान लीजिए FSSAI लाइसेंस हासिल करने का तरीका.
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार FSSAI के लिए आपको सिर्फ 3 दस्तावेज चाहिए-
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) सरकार की एक संस्था है जो राजस्व और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है. इसने 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम आसान बनाया. अब हर खाद्य उत्पाद और खाद्य कारोबार को FSSAI से प्रमाणित होना अनिवार्य है.
फूड बिजनेस कितना बड़ा है और किस तरह के प्रोडक्ट बेचता है, उसके आधार पर व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर 3 प्रकार के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस उपलब्ध हैं.
1- बेसिक रजिस्ट्रेशन: सालाना कारोबार 12 लाख रुपये तक वाले छोटे FBOs (Food Business Operators) के लिए. इसके लिए ₹100 फीस लगती है.
2- स्टेट लाइसेंस: ₹12 लाख से ₹20 करोड़ तक सालाना कारोबार करने वाले बिजनेस के लिए. इसकी फीस ₹2000-₹5000 तक होती है.
3- सेंट्रल लाइसेंस: सालाना ₹20 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेस या आयात/निर्यात या बड़े निर्माता के लिए. इसकी फीस ₹7500 है.
सबसे पहले FoSCoS के पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर जाएं. वहां पर आपको Apply for New License/Registration दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

आपके सामने जो पेज खुलेगा, उस पर कई विकल्प दिखेंगे. अगर आपको तुरंत बहुत जल्दी लाइसेंस चाहिए तो तत्काल का विकल्प चुनें, वरना जनरल का विकल्प चुनें.

अगले पेज पर आपको अपना राज्य चुनना होगा, जहां आपका फूड बिजनेस है. उदाहरण के लिए अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है तो आपको उत्तर प्रदेश चुनना होगा.

अगले स्टेप में आपको चुनना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है. तस्वीर में आपको सारी कैटेगरी साफ-साफ दिख सकती हैं. जैसे अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपको वहां Restaurant चुनना होगा.

वहां आपसे पूछा जाएगा कि आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है. उसी हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल लाइसेंस या स्टेट लाइसेंस मिलेगा. अपने टर्नओवर के हिसाब से चुनाव करने के बाद Proceed पर क्लिक करें.

अगले पेज पर आपको बिजनेस और लाइसेंस के बारे में कुछ जानकारी दिखेगी. वहां नीचे की तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा You are eligible for Registration, Click here to Proceed. वहां पर क्लिक करें.

अगले स्टेप में आपको Form "A" भरना होगा. वहां आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर समेत कई तरह की जानकारियां भरनी होंगी. सभी जरूरी जानकारियां भरकर Save & Next पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके सामने मैप खुल जाएगा, जहां आपको अपने बिजनेस का लोकेशन सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद OK पर क्लिक करें.

इतना करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर Verify Sucessfully का मैसेज दिखेगा. उस पेज पर Proceed पर क्लिक करें.

अगले पेज पर आपको तमाम डॉक्युमेंट अपलोड करने होंगे और फीस चुकानी होगी. 1 साल के लिए आपको 100 रुपये की फीस चुकानी होगी. आप चाहे तो 2 या 3 या उससे ज्यादा साल के लिए भी एक ही साथ फीस चुका सकते हैं. सब हो जाने के बाद आगे बढ़ जाएं.

अगले पेज पर आपको अपने आवेदन के लिए एक रेफेरेंस नंबर मिल जाएगा. कुछ दिन में आपका लाइसेंस बनकर आपके पास पहुंच जाएगा.

ध्यान रहे, अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आपको स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आप बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से कर रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी है, लेकिन आगे चलकर बिजनेस बड़ा होता है तो आपको उसी हिसाब से कदम उठाने होंगे.
FSSAI रजिस्ट्रेशन एक लाइसेंस है जिसे फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को लेना जरूरी है ताकि वे कानूनी रूप से खाने-पीने का सामान बेच सकें.
यह उन सभी पर लागू है जो खाने-पीने के सामान का उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या बिक्री करते हैं.
फोटो, पहचान पत्र (आधार/पैन/वोटर आईडी) और बिजनेस एड्रेस प्रूफ जरूरी होता है. बड़े कारोबार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.
मुख्य रूप से तीन तरह के लाइसेंस होते हैं- बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस. ये आपके कारोबार के आकार और टर्नओवर पर निर्भर करते हैं.
FSSAI लाइसेंस 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए वैध होता है, इसके बाद समय पर इसे रिन्यू कराना जरूरी है.