YEIDA स्कीम: जेवर एयरपोर्ट के पास ये लोग 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे प्लॉट! दुकान खोली तो हाथ से जाएगी जमीन

जेवर एयरपोर्ट के पास घर खरीदने के लिए यदि YEIDA स्कीम में अप्लाई किया है तो कुछ अहम नियम जान लें. इन नियमों की अनदेखी से आवंटन रद्द हो सकता है. जानिए क्या हैं ये नियम.
YEIDA स्कीम: जेवर एयरपोर्ट के पास ये लोग 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे प्लॉट! दुकान खोली तो हाथ से जाएगी जमीन

Representative Image (AI Generated)

जेवर एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाना का सपना देख रहे हैं तो सस्ती जमीन खरीदने का आज (6 मई 2026) आखिरी मौका है. दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की जेवर एयरपोर्ट के पास 973 प्लॉट्स की स्कीम में रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख 6 मई है. ये प्लॉट सेक्टर 15C, 18 और 24A में स्थित है. YEIDA स्कीम के ब्रोशर के नियमों के मुताबिक कुल प्लॉट्स में किसान और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के लिए रिजर्व किए हैं. इनके लिए लॉक इन पीरियड लागू होगा.

5 साल तक नहीं बेच सकते भूखंड

YEIDA के ब्रोशर के मुताबिक निर्धारित रिजर्व कैटेगरी (किसान और इंडस्ट्रियल यूनिट्स) के तहत सफल आवेदक या आवंटी आवंटन की तारीख से 5 साल तक अपने आवंटित भूखंड को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं.

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18 जून को निकलेगा ड्रॉ

  • YEIDA की इस स्कीम में भूखंडों का आवंटन 18 जून 2026 को मैनुअल ड्रॉ के जरिए किया जाएगा.
  • आवंटन के कब्जे के वक्त भूखंड के एरिया में थोड़ी-बहुत कमी या बढ़ोतरी हो सकती है.
  • यदि भूखंड के क्षेत्रफल में बदलाव 10 फीसदी या उससे कम है तो आवंटी को भूखंड सरेंडर का अधिकार नहीं होगा.
  • भूखंड के एरिया में 10 फीसदी से ज्यादा बदलाव होता है तो आवंटी आवंटन स्वीकार नहीं कर सकता है. ऐसे में 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस काटकर पूरी राशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी.

आरक्षण प्रतिशत और आरक्षित प्लॉट की संख्या

कैटेगरीआरक्षण प्रतिशत (%)आवंटित भूखंडों की कुल संख्या
किसान श्रेणी17.50%170
फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स5%48
सामान्य वर्ग77.50%755
कुल योग100%973

कमर्शियल गतिविधियों पर लगाया बैन

YEIDA के ब्रोशर के मुताबिक भूखंड पर किसी भी तरह की गैर आवासीय गतिविधि जैसे दुकान, ऑफिस खोलना या फिर क्लीनिक, नर्सिंग होम, स्कूल या क्रेच चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

भूखंड का आवंटन किया जाएगा रद्द

  • ब्रोशर के मुताबिक आवंटी भूखंड का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए करता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
  • नियमों को तोड़ने की स्थिति में भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और अथॉरिटी संपत्ति को सील कर देगी.
  • आवंटी को लीज डीड होने के तीन साल के अंदर YEIDA के बिल्डिंग नियमों के मुताबिक निर्माण काम को पूरा कर ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा.

प्लॉट साइज, दर और रजिस्ट्रेशन फीस की डीटेल्स

प्लॉट साइज (वर्ग मीटर)कुल भूखंडसामान्य वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (₹)SC/ST वर्ग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (₹)
1624765,87,412/-2,93,706/-
183046,63,558/-3,31,779/-
184046,67,184/-3,33,592/-
2004817,25,200/-3,62,600/-
223068,08,598/-4,04,299/-
2900210,51,540/-5,25,770/-

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15% का प्रीमियम लोकेशन चार्ज

YEIDA के नियमों के मुताबिक अगर भूखंड पार्क फेसिंग, ग्रीन बेल्ट के सामने, कॉर्नर का है य 18 मीटर से चौड़ी सड़क है, तो हर के लिए प्रीमियम का 5 फीसदी अतिरिक्त लोकेशन चार्ज लगेगा. किसी भी एक प्लॉट पर अधिकतम लोकेशन चार्ज 15 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा. इन प्लॉट्स की कीमत 36,260 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. जिन लोगों को या उनके परिवा के किसी सदस्य को YEIDA द्वारा पहले से ही कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट आवंटित किया जा चुका है, वे इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: YEIDA प्लॉट स्कीम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

जवाब:
योजना के लिए आवेदन YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे या नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है.

सवाल: प्लॉट स्कीम के लिए आवेदन की आयु सीमा क्या है?

जवाब:
प्लॉट स्कीम के लिए मुख्य आवेदक या सह-आवेदक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना जरूरी है.

सवाल: एक व्यक्ति एक से ज्यादा प्लॉट के फॉर्म भर सकता है?

जवाब:
एक व्यक्ति केवल एक ही प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है. किसी ने एक से ज्यादा आवेदन किए तो सभी आवेदन निरस्त हो जाएंगे.

सवाल: अगर ड्रॉ में मेरा नाम नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन फीस डूब जाएगी?

जवाब:
असफल आवेदकों की रजिस्ट्रेशन फीस योजना के नियमों के मुताबिक बिना किसी ब्याज के उनके उसी बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.

सवाल: YEIDA द्वारा भूखंड का आवंटन कितने सालों के लिए किया जाता है?

जवाब:
अथॉरिटी द्वारा भूखंड का आवंटन लीज डीड के तहत 90 साल की अवधि के लिए किया जाता है.

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