जेवर एयरपोर्ट के पास YEIDA प्लॉट स्कीम का पेंच, पजेशन के लिए 5 साल का इंतजार, घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 साल

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट स्कीम शुरू की है. इस स्कीम के तहत प्लॉट के आवंटन के लिए लगभग 5 साल का इंतजार करना होगा. वहीं, घर के निर्माण को लेकर भी शर्तें हैं. जानिए योजना से जुड़े नियम.
जेवर एयरपोर्ट के पास YEIDA प्लॉट स्कीम का पेंच, पजेशन के लिए 5 साल का इंतजार, घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 साल

YEIDA Plot Scheme (Representative Image: AI Generated)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के पहले फेज के उद्घाटन के बाद यमुना एक्सप्रेसवे एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है. ऐसे में अगर आपका भी जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना है तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) आपके लिए ये मौका लेकर आया है. YEIDA ने जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर-15C, सेक्टर-18 और सेक्टर-24A में 973 प्लॉट्स की स्कीम शुरू की है. स्कीम के तहत 6 अप्रैल से लेकर 6 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा. प्लॉट्स का आवंटन ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, स्कीम के ब्रोशर के मुताबिक प्लॉट के पजेशन के लिए आपको पांच साल का इंतजार करना पड़ सकता है.

एक महीने में भेजा जाएगा अलॉटमेंट लेटर

YEIDA के ब्रोशर के मुताबिक 18 जून को स्कीम के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा. सफल आवेदकों को ड्रॉ की तारीख से एक महीने (30 दिनों) के अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा.

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पांच साल में मिलेगा पजेशन

  • ब्रोशर के मुताबिक अथॉरिटी विकास काम को पूरा होने के बाद ही आवंटित प्लॉट का पजेशन देगी, जिसमें लगभग पांच साल का समय लगेगा.
  • अलॉटमेंट लेटर जारी होने के पांच साल बाद आवंटित प्लॉट का पजेशन सौंपा जाएगा.
  • आवंटी को पजेशन की सूचना मिलने की तारीख से 180 दिनों के अंदर लीज डीड का एग्जीक्यूशन करना होगा और पजेशन लेना होगा.
  • अलॉटमेंट लेटर में बताई गई राशि जमा करने के बाद ही पजेशन का ऑफर दिया जाएगा.

योजना में उपलब्ध कुल प्लॉट्स और उनकी कीमत

प्लॉट का साइज (वर्ग मीटर)कुल प्लॉट्सकुल कीमत (₹36,260/sqm के अनुसार)
162476₹58,74,120
1834₹66,35,580
1844₹66,71,840
200481₹72,52,000
2236₹80,85,980
2902₹1,05,15,400
कुल973-

नोट: कॉर्नर या पार्क फेसिंग प्लॉट के लिए 5% से 15% तक का अतिरिक्त प्रिफरेंस लोकेशन चार्ज (PLC) देना होगा.

3 साल में मिलेगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट

YEIDA के ब्रोशर के नियमों के मुताबिक आवंटी को अथॉरिटी के बिल्डिंग नियमों के मुताबिक ही निर्माण करना होगा और लीज डीड एग्जीक्यूशन की तारीख से तीन साल के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना होगा.

घर निर्माण न करने पर पेनल्टी

  • आवंटी अगर निर्धारित तीन साल के अंदर घर का निर्माण नहीं करता है तो, उस पर पेनल्टी लगेगी.
  • समय सीमा बढ़ाने के लिए पहले साल प्लॉट के कुल प्रीमियम का 4 फीसदी पेनल्टी के तौर पर देना होगा.
  • तीसरे साल के लिए यह पेनल्टी प्लॉट के कुल प्रीमियम का 6 फीसदी हो जाएगी.
  • तीन साल के बाद भी अगर निर्माण नहीं होता है तो सेक्टर रेट का 4 फीसदी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से एक्सटेंशन चार्ज देना होगा.

घर निर्माण में देरी पर पेनाल्टी के नियम

समय सीमा (लीज डीड के बाद)पेनाल्टी (एक्सटेंशन चार्ज)
पहले 3 वर्ष के भीतरकोई पेनाल्टी नहीं (निर्माण पूरा करना अनिवार्य)
चौथा वर्ष (पहला एक्सटेंशन)प्लॉट के कुल प्रीमियम का 4%
पांचवां वर्ष (दूसरा एक्सटेंशन)प्लॉट के कुल प्रीमियम का 5%
छठा वर्ष (तीसरा एक्सटेंशन)प्लॉट के कुल प्रीमियम का 6%
3 साल के एक्सटेंशन के बादसेक्टर रेट का 4% प्रति वर्ग मीटर (प्रति वर्ष)

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नहीं कर सकते कमर्शियल इस्तेमाल

प्लॉट स्कीम की शर्तों के मुताबिक आवंटित प्लॉट का इस्तेमाल केवल रेजिडेंशियल उद्देश्य के लिए किया जाएगा. प्लॉट का इस्तेमाल दुकान, ऑफिस, क्लिनिक, नर्सिंग हो, स्कूल या क्रेच जैसे किसी भी गैर-रेजिडेंशियल उद्देश्य के लिए करने पर आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा. आवंटी को आवंटित प्लॉट को सब-डिवाइड करने या किसी दूसरे प्लॉट के साथ मिलाने का अधिकार नहीं होगा. आपको बता दें कि प्लॉट की दर 36,260 प्रति वर्ग मीटर तय की गई है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: YEIDA प्लॉट स्कीम के ड्रॉ में नाम आने के बाद अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा?

जवाब: YEIDA प्लॉट स्कीम के ड्रॉ में नाम आने के बाद अलॉटमेंट लेटर एक महीने (30 दिन) के अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा.

सवाल: प्लॉट का पजेशन कब तक मिलेगा?

जवाब: प्लॉट का पजेशन अलॉटमेंट लेटर जारी होने के लगभग 5 साल बाद मिलेगा.

सवाल: पजेशन मिलने के बाद कब तक घर बनाना जरूरी है?

जवाब: पजेशन मिलने के 3 साल के अंदर घर का निर्माण करना होगा.

सवाल: अगर मैं तीन साल के अंदर घर का निर्माण नहीं कर सका तो क्या होगा?

जवाब: तीन साल में निर्माण न करने पर पेनल्टी का प्रावधान है.

सवाल: स्कीम के तहत प्लॉट किस दर से मिलेगा?

जवाब: प्लॉट की दर ₹36,260/sqm है.

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