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UP RERA ने प्रमोटर प्रॉपर्टी पर किया सावधान (प्रतीकात्मक इमेज/AI/Gemini)
घर खरीदारों को हितों की रक्षा करने के लिए यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी RERA ने प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है. साथ ही यूपी रेरा ने प्रमोटर प्रॉपर्टी खरीद रहे घर खरीदारों के लिए कुछ गाइडलाइन्स जारी की है. यूपी रेरा ने घर खरीदारों को सचेत किया है कि किसी भी रजिस्टर्ड प्रमोटर के प्रोजेक्ट में संपत्ति खरीदने से पहले पांच मुख्य बिंदुओं की जांच जरूर कर लें. खरीदारों की सुविधा के लिए यह पूरी जानकार यूपी रेरा ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है.
यूपी RERA ने जिन पांच प्वाइंट्स का जिक्र किया है, उसमें पहला है भूमि का स्वामित्व. प्रॉपर्टी के खरीदारों को देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट जिस जमीन पर बन रही है उसका स्वामित्व कानूनी तौर से वैध है? इसके अलावा कोई विवाद तो नहीं है.
लेआउट प्लान होना चाहिए स्वीकृत
घर खरीदारों के लिए 5 मुख्य जांच बिंदु
| जांच के बिंदु | ध्यान रखने योग्य बातें |
| भूमि का स्वामित्व | जमीन का स्वामित्व कानूनी रूप से वैध है या नहीं |
| नक्शा और लेआउट प्लान | प्रोजेक्ट का नक्शा और लेआउट सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत. |
| इन्वेंट्री डिटेल्स | यूपी रेरा पोर्टल पर उपलब्ध इन्वेंट्री से करें मिलान |
| बैंक खातों की जानकारी | खुले प्रोजेक्ट्स के बैंक खातों की जानकारी वेरिफाई करें |
| प्रोग्रेस रिपोर्ट | पोर्टल पर प्रमोटर द्वारा अपलोड की गई तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPR) पढ़ें |
यूपी रेरा की गाइडलाइन्स के मुताबिक प्रमोटर से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रेरा के नियमों के तहत खुले प्रोजेक्ट्स के बैंक खातों की जानकारी भी वेरिफाई करना चाहिए, ताकि यह तय हो जाए कि उनका पैसा उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में इस्तेमाल होगा.
QPR स्टडी करना जरूरी
UP RERA की वेबसाइट में प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट up-rera.in पर जाएं. सर्च मेन्यू में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें. प्रोजेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर खोजें, ब्लू आइकन पर क्लिक करें, आपके आगे प्रोजेक्ट की डीटेल आ जाएगी. प्रोजेक्ट की मूल जानकारी चेक करें, जैसे इसके शुरू होने की तारीख और प्रमोटर आदि की जानकारी. खरीदार यूपी रेरा की हेल्पडेस्क नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.