प्रमोटर के प्रोजेक्ट में खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी? ये पांच चीजें चेक किए बिना न दें पैसा, UPRERA ने किया सावधान

यूपी रेरा ने घर खरीदारों को प्रमोटर की प्रॉपर्टी खरीदने पर सावधान किया है. यूपी रेरा ने पांच प्वाइंटर्स बताएं है, जो घर खरीदार को प्रमोटर की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर चेक करने चाहिए. जानिए क्या हैं ये प्वाइंटर्स.
प्रमोटर के प्रोजेक्ट में खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी? ये पांच चीजें चेक किए बिना न दें पैसा, UPRERA ने किया सावधान

UP RERA ने प्रमोटर प्रॉपर्टी पर किया सावधान (प्रतीकात्मक इमेज/AI/Gemini)

घर खरीदारों को हितों की रक्षा करने के लिए यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी RERA ने प्रमोटर्स पर शिकंजा कसा है. साथ ही यूपी रेरा ने प्रमोटर प्रॉपर्टी खरीद रहे घर खरीदारों के लिए कुछ गाइडलाइन्स जारी की है. यूपी रेरा ने घर खरीदारों को सचेत किया है कि किसी भी रजिस्टर्ड प्रमोटर के प्रोजेक्ट में संपत्ति खरीदने से पहले पांच मुख्य बिंदुओं की जांच जरूर कर लें. खरीदारों की सुविधा के लिए यह पूरी जानकार यूपी रेरा ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है.

भूमि का स्वामित्व और विवाद

यूपी RERA ने जिन पांच प्वाइंट्स का जिक्र किया है, उसमें पहला है भूमि का स्वामित्व. प्रॉपर्टी के खरीदारों को देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट जिस जमीन पर बन रही है उसका स्वामित्व कानूनी तौर से वैध है? इसके अलावा कोई विवाद तो नहीं है.

लेआउट प्लान होना चाहिए स्वीकृत

  • यूपी रेरा के मुताबिक प्रमोटर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सक्षम अधिकारी के द्वारा नक्शा स्वीकृत और लेआउट प्लान होना चाहिए.
  • लेआउट संबंधित प्राधिकरण की तरफ से मंजूर होना चाहिए. साथ ही ये भी जरूर चेक करें की स्वीकृत योजना के अनुरूप निर्माण किया गया है या नहीं.
  • खरीदार जिस यूनिट फ्लैट, प्लॉट या दुकान को खरीदना चाहता है उसका पोर्टल पर उपलब्ध इन्वेंट्री डीटल्स जैसे उपलब्ध फ्लैटों की संख्या से मिलान करें.

घर खरीदारों के लिए 5 मुख्य जांच बिंदु

जांच के बिंदुध्यान रखने योग्य बातें
भूमि का स्वामित्वजमीन का स्वामित्व कानूनी रूप से वैध है या नहीं
नक्शा और लेआउट प्लानप्रोजेक्ट का नक्शा और लेआउट सक्षम अधिकारी/प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत.
इन्वेंट्री डिटेल्सयूपी रेरा पोर्टल पर उपलब्ध इन्वेंट्री से करें मिलान
बैंक खातों की जानकारीखुले प्रोजेक्ट्स के बैंक खातों की जानकारी वेरिफाई करें
प्रोग्रेस रिपोर्टपोर्टल पर प्रमोटर द्वारा अपलोड की गई तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPR) पढ़ें

बैंक खातों की जानकारी होनी चाहिए वेरिफाई

यूपी रेरा की गाइडलाइन्स के मुताबिक प्रमोटर से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रेरा के नियमों के तहत खुले प्रोजेक्ट्स के बैंक खातों की जानकारी भी वेरिफाई करना चाहिए, ताकि यह तय हो जाए कि उनका पैसा उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में इस्तेमाल होगा.

QPR स्टडी करना जरूरी

  • प्रमोटर्स को वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट (QPR) की स्टडी करना जरूरी है.
  • यूपी रेरा ने कहा है कि खरीदारों को यह भी जानना जरूरी है कि संबंधित प्रमोटर की कितनी शिकायतें दर्ज हैं, उनका स्वरूप क्या है. यह जानकारी भी रेरा की वेबसाइट पर है.
  • रेरा नियमों के तहत, सभी प्रमोटरों को प्रोजेक्ट बेचने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना, तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) जमा करना और फंड का 70% हिस्सा अलग एस्क्रो खाते में रखना जरूरी है.

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वेबसाइट पर ऐसे करें प्रोजेक्ट की डीटेल चेक

UP RERA की वेबसाइट में प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट up-rera.in पर जाएं. सर्च मेन्यू में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें. प्रोजेक्ट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर खोजें, ब्लू आइकन पर क्लिक करें, आपके आगे प्रोजेक्ट की डीटेल आ जाएगी. प्रोजेक्ट की मूल जानकारी चेक करें, जैसे इसके शुरू होने की तारीख और प्रमोटर आदि की जानकारी. खरीदार यूपी रेरा की हेल्पडेस्क नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं.

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