यूपी में है 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, केवल 1 रुपए में मिलेगी घर बनाने की परमिशन, नक्शा पास करने का झंझट खत्म!

UP Building Bylaws: उत्तर प्रदेश में अब 100 मीटर तक के रिहायशी प्लॉट और 30 वर्ग मीटर प्लॉट पर निर्माण शुरू करना आसान हो गया है. इसके लिए अब कोई भी नक्शन पास कराने की जरूरत नहीं है. जानिए क्या कहते हैं नए बिल्डिंग बायलॉज.
यूपी में है 100 वर्ग मीटर का प्लॉट, केवल 1 रुपए में मिलेगी घर बनाने की परमिशन, नक्शा पास करने का झंझट खत्म!

UP Building Bylaws: उत्तर प्रदेश में छोटे प्लॉट में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास बायलॉज 2025 के तहत नियमों को काफी ज्यादा सरल बना दिया है. नए नियमों के मुताबिक अब 100 वर्ग मीटर (लगभग 1076 वर्ग फुट) तक के रिहायशी प्लॉट और 30 वर्ग मीटर (लगभग 323 वर्ग फुट) तक के किसी भी व्यावसायिक (कमर्शियल) प्लॉट पर निर्माण शुरू करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास कराने की लंबी और जटिल प्रोसेस से छुटकारा मिल गया है.

जमा करना होगा 1 रुपए का सांकेतक शुल्क

छोटे प्लॉट मालिकों को निर्माण शुरू करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 1 रुपए का सांकेतिक शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद एक स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा.

देनी होंगी ये जानकारियां

  • घोषणा पत्र में आवेदक को अपने मालिकाना हक, प्लॉट के साइज और मंजिलों की संख्या जानकारी देनी होगी.
  • प्रक्रिया पूरी करते ही एक ऑनलाइन स्वीकृति प्रमाण पत्र अपने आप जारी हो जाएगा, जो अथॉरिटी की और से अमुमति मानी जाएगा. इसके बाद आप निर्माण काम शुरू करवा सकते हैं.

कंप्लीशन सर्टिफिकेट की नहीं होगी जरूरत

नए बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक छोटे निर्माण के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी. आपको बता दें कि सरकार द्वारा यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है.

मास्टर प्लान, जोनल प्लान के मुताबिक काम

  • निर्माण कार्य मास्टर प्लान, जोनल प्लान और बिंल्डिंग बायलॉज के दूसरे सभी नियमों के मुताबिक ही करना होगा.
  • सेटबैक, ऊंचाई और दूसरे मानक पहले की तरह ही लागू रहेंगे. साथ ही ये भी साफ किया गया है कि 100 वर्ग मीटर से बड़े किसी भी प्लॉट को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है.

छोटे प्लॉटों के लिए नए नियम

प्लॉट का प्रकारअधिकतम क्षेत्रफलआवश्यक अनुमतिशुल्क
आवासीय (Residential)100 वर्ग मीटर तककिसी अनुमति की आवश्यकता नहीं, केवल ऑनलाइन स्व-प्रमाणन₹1/-
व्यावसायिक (Commercial)30 वर्ग मीटर तककिसी अनुमति की आवश्यकता नहीं, केवल ऑनलाइन स्व-प्रमाणन₹1/-

आवेदक की होगी पूरी जिम्मेदारी

बायलॉज के मुताबिक स्व प्रमाणन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी. गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा नए बायलॉज के मुताबिक यदि अथॉरिटी 1 महीने के अंदर नक्शे पर कोई फैसला नहीं लेती है, तो कुछ शर्तों के साथ उने अपने आप पास मान लिया जाएगा. इसके लिए लाइसेंस्ड तकनीकी व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि नक्शा मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक है और सभी NOC हासिल कर लिए हैं.

खबर से जुड़े FAQs

सवाल: क्या 100 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट पर निर्माण के लिए अब कोई नक्शा नहीं बनवाना पड़ेगा?

जवाब: आपको अपनी सुविधा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है, एक लाइसेंस्ड तकनीकी व्यक्ति से नक्शा बनवाना चाहिए, लेकिन उसे विकास प्राधिकरण से पास कराने की जरूरत नहीं है.

सवाल: 1 रुपये का शुल्क जमा करने के बाद क्या कोई और दस्तावेज जमा करना होगा?

जवाब: हां, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर एक निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र और एक हलफनामा (affidavit) जमा करना होगा.

सवाल: क्या यह नियम अनधिकृत कॉलोनियों के प्लॉट पर भी लागू होगा?

जवाब: नहीं, यह नियम अनधिकृत लेआउट/कॉलोनियों के प्लॉट पर लागू नहीं होगा.

सवाल: अगर मैं गलत जानकारी देकर निर्माण शुरू कर दूं तो क्या होगा?

जवाब: स्व-प्रमाणन में गलत जानकारी देने पर पूरी जवाबदेही आवेदक की होगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण 30 दिनों के भीतर ऐसी किसी भी स्वीकृति को रद्द कर सकता है.

सवाल: क्या 100 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट पर निर्माण पूरा होने के बाद 'कम्प्लीशन सर्टिफिकेट' लेना होगा?

जवाब: नहीं, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर बने निर्माण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र (completion certificate) की आवश्यकता नहीं होगी.

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