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उत्तर प्रदेश में अगर आपने अपने घर बना लिया लेकिन, संबंधित प्राधिकरण जैसे LDA, GDA आदि से नक्शा पास कराने की फीस या बकाया जमा नहीं किया है, तो यूपी सरकार ने राहत दी है. यूपी सरकार वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम 2026 लेकर आई है. इस स्कीम के तहत 18 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं. जिन लोगों ने घर बना लिया और नक्शा स्वीकृति का पैसा नहीं दिया, उन्हें OTS में शामिल किया गया है. योजना के तहत सरकार ने बकाये पर लगने वाले भारी भरकम पेनल्टी इंटरेस्ट को पूरी तरह से माफ कर दिया है.
OTS डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिन लोगों ने नक्शा स्वीकृति का पैसा नहीं दिया है, तो उससे केवल साधारण ब्याज ही लिया जाएगा. जो आवंटी या भू-स्वामी भुगतान की डेट के 90 दिन बाद तक पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, वे डिफॉल्टर मान जाएंगे और योजना के पात्र होंगे.
एकमुश्त भुगतान पर 3 फीसदी डिस्काउंट
OTS आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस (नॉन-रिफंडेबल)
| संपत्ति का प्रकार | प्रोसेसिंग फीस (रुपये में) |
| EWS भवन/भूखंड | ₹2,100 |
| LIG भवन/भूखंड | ₹5,000 |
| अन्य आवासीय, मिश्रित और निर्मित दुकानें | ₹11,000 |
| व्यवसायिक संपत्तियां (भूखंड) | ₹50,000 |
50 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो एक तिहाई हिस्सा 30 दिन में और शेष राशि हर दो महीने में किस्तों में चुकाने (कुल 7 महीने) की सुविधा मिलेगी.
ऑनलाइन होगा आवेदन
आपने यदि OTS योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो यूपी नगर नियोजन अधिनियम 1973 और आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 के तहत आपके खिलाफ भू राजस्व बकाये की तरह पूरी वसूली की जाएगी. वहीं, यदि आपने OTS स्कीम ली है और किश्त भरने में देरी कर दी है, तो 9 फीसदी साधारण ब्याज के साथ 2 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना यानी कुल 11 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा. योजना के आवेदन के साथ दी जाने वाली प्रोसेसिंग फीस को मूल बकाये में एडजस्ट नहीं किया जाएगा.
सवाल: नक्शा पास न कराने वाले OTS का लाभ ले सकते हैं?
जवाब: योजना खास तौर से नक्शा स्वीकृति के बकायेदारों के लिए लागू की गई है.
सवाल: OTS योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं ?
जवाब: योजना के तहत रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे.
सवाल: बकाये पर किसी तरह की पेनल्टी पड़ेगी?
जवाब: योजना के तहत डिफॉल्टरों का पेनॉल्टी इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.
सवाल: एकमुश्त भुगतान करने में क्या कोई छूट मिलेगी?
जवाब: एकमुश्त भुगतान करने पर 3 फीसदी की छूट मिलेगी.
सवाल: क्या किश्तों में भुगतान करने का कोई विकल्प है?
जवाब: हां, 50 लाख रुपए तक के बकाये 4 महीने और 50 लाख रुपए से ज्यादा के बकाये पर 7 महीने की किश्तों का भुगतान का विकल्प है.