UP में प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स को राहत, 50 लाख से ज्यादा बकाया, 7 महीने की आसान किस्तों में चुकाए, लगेगा कम ब्याज

यूपी सरकार और यूपी आवास एवं विकास परिषद ने प्रॉपर्टी और नक्शों की स्वकृति के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटेलमेंट यानी OTS स्कीम शुरू की है. जानिए क्या है ये स्कीम.
UP में प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स को राहत, 50 लाख से ज्यादा बकाया, 7 महीने की आसान किस्तों में चुकाए, लगेगा कम ब्याज

50 लाख के डिफॉल्टर्स को भुगतान में राहत (AI Generated Image)

उत्तर प्रदेश सरकार और आवास एवं विकास परिषद प्रॉपर्टीज और नक्शों की स्वीकृति के बकायेदारों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) 2026 लाया है. यह योजना 18 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर, LIG, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ,ग्रुप हाउसिंग और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज सहित सभी कैटेगरी पर लागू होगी. OTS के नियमों के मुताबिक जिन भू स्वामियों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा डिफॉल्ट किया है, उन्हें किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है. यही नहीं, इस योजना में लोगों को ब्याज में भी छूट दी जा रही है.

7 महीने का दिया जाएगा वक्त

OTS 2026 के नियमों के मुताबिक जिन डिफॉल्टर्स का बकाया 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें भुगतान के लिए कुल 7 महीने का वक्त दिया जाएगा.

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डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करना होगा 1/3 हिस्सा

  • नियमों के तहत डिमांड लेटर (डिस्पैच होने की तारीख) मिलने के 30 दिन के अंदर कुल देय धनराशि का एक-तिहाई हिस्सा डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करना जरूरी होगा.
  • बची हुई दो तिहाई राशि को 3 बार हर दो महीने में एक किस्त जमा करना होगा, जिसके लिए 6 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा.
  • अगर कोई डिफॉल्टर 7 महीने में भी पूरी रकम जमा नहीं कर पाता है, तो उस पर पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ 1 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा.
  • इसके बाद भी समय पर यदि भुगतान नहीं हुआ तो OTS को निरस्त माना जाएगा.

बकाये के अनुसार भुगतान का समय और किस्तें

बकाया धनराशि1/3 भाग (डाउन पेमेंट)बाकी 2/3 हिस्से का भुगतान
50 लाख रु. तक30 दिन के भीतर3 मासिक किस्तों में
50 लाख रु. से अधिक30 दिन के भीतर3 द्विमासिक किस्तों में

साधारण ब्याज दर, पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं

OTS योजना की सबसे बड़ी राहत है कि आवंटियों से डिफॉल्ट अवधि के लिए केवल साधारण दर में ब्याज लिया जाएगा. साथ ही किसी भी तरह का पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं लगाया गया है.

3 फीसदी की छूट

  • अगर आवंटी डिमांड लेटर जारी होने के 30 दिन के अंदर ही पूरी देय राशि एकमुश्त जमा कर देता है तो उसे पूरी बकाया राशि पर 3 फीसदी की सीधी छूट दी जाएगी.
  • बाकी बचे दो तिहाई हिस्से को किस्तों पर 9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज देना होगा.
  • आवंटी यदि तय किस्तों को जमा करने में देर करता है, कि उस देरी की अवधि के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त (कुल 11 फीसदी) पेनल्टी इंटरेस्ट लगाया जाएगा.

OTS 2026 के तहत प्रोसेसिंग फीस (नॉन रिफंडेबल)

सम्पत्तियों का प्रकारप्रोसेसिंग फीस (जी०एस०टी० सहित) (रु०)
EWS भवन/भूखण्ड5,000
LIG भवन/भूखण्ड10,000
अन्य श्रेणी की आवासीय/मिश्रित उपयोग की सम्पत्तियां व व्यावसायिक निर्मित दुकानें/भूखण्ड50,000
ग्रुप हाऊसिंग5,00,000
संस्थागत सम्पत्तियां5,00,000
दूसरी सभी कमर्शियल सम्पत्तियां5,00,000
अन्य2,00,000

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कहां पर करें ऑनलाइन आवेदन?

OTS योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप आवास बंधु की ऑफिशियल वेबसाइट www.awasbandhu.in पर जाकर 18 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. प्रचार-प्रसार का 1 महीना पूरा होने के बाद, OTS के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है, इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा. जो आवंटी या भू स्वामी निर्धारित तारीख के 90 दिन के बाद भी किस्त जमा करने में विफल रहे, तो योजना के तहत डिफॉल्टर माना जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: OTS 2026 योजना का उद्देश्य क्या है?

जवाब: OTS 2026 का उद्देश्य डिफॉल्टर आवंटियों को राहत देना है. इस नीति के तहत आवंटियों को ब्याज में राहत, सरल भुगतान विकल्प और एक साथ सेटलमेंट का मौका दिया जाएगा.

सवाल: OTS 2026 योजना के लिए कब से आवेदन कर सकते हैं?

जवाब:
OTS 2026 योजना के लिए 18 अप्रैल 2026 से आवेदन कर सकते हैं.

सवाल: 50 लाख रुपए के डिफॉल्टर कितने महीने में भुगतान कर सकते हैं?

जवाब:
50 लाख रुपए या उससे ज्यादा के डिफॉल्टर 7 महीनों की किस्तों में भुगतान कर सकते हैं.

सवाल: 50 लाख रुपए से ज्यादा की किस्त पर क्या नियम हैं?

जवाब:
डिमांड लेटर के एक महीने के अंदर एक तिहाई राशि जमा करनी होगी. बाकी दो-तिहाई राशि हर दो महीने में किस्तों में देनी होगी.

सवाल: योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां कर सकते हैं?

जवाब:
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर कर सकते हैं.

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