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Godrej Nest Home Buyers: नोएडा सेक्टर 150 स्थित गोदरेज नेस्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले 400 से ज्यादा परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को छह हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट के छह टावरों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है. आदेश जस्टिस एम.एम.सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया है. आपको बता दें कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो पजेशन के लिए काफी अहम दस्तावेज होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ब्रिक राइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक SLP पर आया है. डेवलपर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फरवरी 2025 के एक फैसले को चुनौती दी थी.
छह हफ्तों के अंदर देनी होगी बकाया राशि
केवल छह टावरों के लिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह आदेश केवल गोदरेज नेस्ट के छह टावरों के लिए है और इसे स्पोर्ट्स सिटी के किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा.
बायलॉज के मुताबिक पूरी प्रोसेस
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि बिल्डिंग का निर्माण सभी स्वीकृत नक्शों और सुरक्षा नियमों के मुताबिक किया गया है और यह रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है. हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स सिटी में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बकाया राशि को लेकर मुख्य डेवलपर लोटस ग्रीन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जिससे यह प्रोजेक्ट रुक गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया है कि याचिकाकर्ता डेवलपर ने अपना बकाया चुका दिया है.