1 रुपए भी नहीं लगेगा फालतू, सरकार से मिलेगा घर का मालिकाना हक, PM-UDAY योजना में ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

PM-UDAY Yojana Registration: पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिया जा रहा है. जानिए कैसे करें इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन.
1 रुपए भी नहीं लगेगा फालतू, सरकार से मिलेगा घर का मालिकाना हक, PM-UDAY योजना में ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

PM-UDAY Yojana Registration: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को 'प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी में दिल्ली आवास अधिकार योजना' (पीएम उदय) के तहत संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के जरिए, इन कॉलोनियों के निवासियों को उनके घरों का कानूनी हक दिया जाता है. डीडीए ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखा है कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर आप घर को कानूनी रूप से अपना हक पा सकते हैं. जानिए कैसे करें इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन.

दी जाती है कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप

पीएम उदय योजना के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने ने किए उनके घरों और संपत्तियों के कानूनी डॉक्यूमेंट्स जैसे कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप दिए जाते हैं. मालिकाना हक के मिलने के बाद लोगों को न सिर्फ अपनी संपत्तियों पर लोन ले सकते हैं. इसके अलावा मालिकाना हक मिलने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं या फिर उसे बेच या गिरवी भी रख सकते हैं.

Add Zee Business as a Preferred Source

इस वेबसाइट पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर मालिकाना हक पाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको डीडीए के पीएम-उदय पोर्टल pmuday.ncog.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको Registration ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा. इसमें आपको अपनी पर्सनल डीटेल्स जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि और अपनी प्रॉपर्टी की डीटेल्स दर्ज करनी होगी. फॉर्म जमा करने के बाद एक रसीद मिलेगी, इसमें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंहर होगा. आपको भविष्य के लिए संभालकर रखें.

GIS एजेंसी से करना होगा संपर्क

रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको DDA द्वारा सूचीबद्ध किसी एक GIS एजेंसी से संपर्क करना होगा. यह एजेंसी आपकी संपत्ति पर आकर डीटेल सर्वे करेगी और जियो-टैगिंग करेगी. इसके बाद एजेंसी की डीटेल आपक रजिस्ट्रेशन रसीद पर मिल जाएगा. GIS सर्वे के बाद आपको एक बार फिर पोर्टल पर लॉग इन कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. इसमें आपको प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े कागज, बिजली का बिल, पहचान पत्र और प्रॉपर्टी की फोटो और आवदेक के साइन देने होंगे.

हर एक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन जमा करना होगा और योजना के तहत बेहद मामूली शुल्क ऑनलाइन जमा करें. आपका आवेदन एक बार जमा हो गया उसके बाद DDA जांच करेगा. सभी कुछ वेरिफाई करने के बाद आपको कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी किया जाएगा.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6