Saif Ali Khan Property Dispute: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल में स्थित 15 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में बड़ा झटका लगा है. जानिए क्या है ये प्रॉपर्टी विवाद.
1/6सैफ अली खान को 15 हजार करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति पर कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है. न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने लोअर कोर्ट के फैसले और डिक्री को खारिज कर दिया, जिसमें पटौदी को संपत्तियों का मालिक माना गया था.
2/6सैफ अली खान की इस प्रॉपर्टी को सराकार ने शत्रु संपत्ति' कानून के दायरे में ले लिया है. दरअसल भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को अपना वारिस घोषित किया था.
3/6अबिदा खान भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थीं और साल 1950 में वहां की नागरिकता ले ली थी. आबिदा के जाने के बाद नवाब हमीदुल्लाह ने अपनी छोटी बेटी और सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान को वारिस घोषित किया था.
4/6सरकार और पटौदी परिवार के बीच इस प्रॉपर्टी के विवाद का कारण शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 है. इसके मुताबिक पाकिस्तान के नागरिक की भारत में स्थित प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति माना जाता है. इसका अधिकार 'शत्रु संपत्ति अभिरक्षक'के पास चला जाता है.
5/6साल 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को सख्त बना दिया था. सरकार का कहना है कि संपत्ति की मूल वारिस पाकिस्तान की नागरिक बन गई थीं. ऐसे में इसे शत्रु संपत्ति ही माना जाता है.
6/615 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति में भोपाल में स्थित कई महल और कोठियां, हजारों एकड़, कृषि और गैर-कृषि भूमि, सऊदी अरब में मक्का और मदीना में गेस्ट हाउस और दूसरी चल और अचल संपत्तियां शामिल है.