Rentable Area: नए इनकम टैक्स रूल्स 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं. इसमें घर के रेंटेबल एरिया में क्या शामिल होगा, इसे भी साफ-साफ बताया है. जानिए क्या कहते हैं नियम.
1/6नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लॉन्च हो गया है. साथ ही नए आयकर नियम भी लागू कर दिए हैं. नियमों में रेंटेबल एरिया के नियम और परिभाषा के बारे में स्पष्ट किया गया है.
2/6इनकम टैक्स रूल 36 के मुताबिक रेंटबल एरिया का मतलब किसी भी फ्लोर पर मौजूद कारपेट एरिया से होता है. कारपेट एरिया में घर के किचन, पैंट्री, स्टोर, वॉशरूम, बाथरूम को शामिल किया जाता है.
3/6इनकम टैक्स रूल 36 के मुताबिक अगर आपका बरामदा बिना शीशे वाला है तो उसके एरिया का केवल 50 फीसदी हिस्सा ही रेंटेबल एरिया में जोड़ा जाता है.
4/6नियमों के मुताबिक अगर बरामदे में शीशा लगा है तो उसका 100 फीसदी हिस्सा रेंटेबल एरिया की गणना में शामिल किया जाएगा. क्षेत्रफल को मापने का यह तरीका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा पब्लिश मानकों के मुताबिक तय किया है.
5/6इनकम टैक्स रूल में हाउसिंग यूनिट को एक इंडिपेंडेंट यूनिट बताया है, जिसमें रहने, खाना पकाने और सफाई के लिए अलग सुविधाए होनी चाहिए. यह यूनिट बिल्डिंग में मौजूद दूसरी यूनिट से साफ तौर पर अलग होनी चाहिए.