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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ संपत्तियों से दूर रहें. नोएडा अथॉरिटी ने एक पब्लिक नोटिस जारी की है, जिसमें आम जनता को बड़ी वित्तीय हानि से बचाने के लिए आगाह किया है. अथॉरिटी ने तीन गांवों-सलारपुर, भंगेल बेगमपुर और हाजीपुर की जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर चेतावनी जारी की है. इन गांवों के 46 खसरा नंबर पर किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद और बिक्री या किसी भी कमर्शियल गतिविधि को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है.
नोएडा अथॉरिटी के वर्क सर्किल-8 द्वारा जारी पब्लिक नोटिस में साफ कहा है कि इन चिन्हित खसरा नंबरों पर बिना अथॉरिटी की मंजूरी के कोई भी निर्माण कार्य किया गया तो वह पूरी तरह से अवैध होगा.
नोएडा अथॉरिटी द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार, हाजीपुर गांव में खसरा नंबर 412 और भंगेल बेगमपुर गांव में खसरा नंबर 217 पर अवैध निर्माण चिन्हित किया गया है.
सलारपुर गांव में सबसे ज्यादा खसरा नंबर
हाजीपुर में किया अवैध निर्माण
रेजिडेंशियल फ्लैट्स निर्माणाधीन
अवैध निर्माण वाले खसरा नंबरों की सूची
| गांव का नाम | खसरा संख्या |
| हाजीपुर | 412 |
| भंगेल बेगमपुर | 217 |
| सलारपुर | 779 , 780 , 795, 796, 797, 798 , 759, 760, 762, 763, 764 , 723, 724, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752 |
प्रभावित क्षेत्र और निर्माण की स्थिति
| स्थान (खसरा संख्या) | गांव | निर्माण का प्रकार |
| 412 | हाजीपुर | व्यावसायिक इमारत |
| 779 | सलारपुर | बहुमंजिला आवासीय इमारत |
| 795, 796, 797, 798 | सलारपुर | निर्माणाधीन आवासीय फ्लैट्स |
| 217 | भंगेल बेगमपुर | व्यावसायिक इमारत |
नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करता है और उसे किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान होता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा. अथॉरिटी का यह कदम उन बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है जो अवैध तौर से बिल्डिंग बनाकर और सस्ते दाम देकर लोगों को फंसाते हैं. अथॉरिटी ने एक QR कोड भी जारी किया है. इसे स्कैन करके आप अवैध निर्माण की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.
सवाल: नोएडा प्राधिकरण ने किन गांवों में अवैध निर्माण को लेकर चेतावनी जारी की है?
जवाब: नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर, भंगेल बेगमपुर और हाजीपुर गांवों में अवैध निर्माण के खिलाफ सार्वजनिक सूचना जारी की है.
सवाल: यह चेतावनी कितने खसरा नंबरों के लिए है?
जवाब: यह चेतावनी कुल 46 खसरा नंबरों पर हुए अवैध निर्माण के लिए जारी की गई है.
सवाल: इन संपत्तियों को खरीदने पर क्या होगा?
जवाब: प्राधिकरण के अनुसार, इन संपत्तियों में किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त या व्यावसायिक गतिविधि करना अवैध है. ऐसा करने पर होने वाले किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए खरीदार स्वयं जिम्मेदार होगा.
सवाल: प्राधिकरण इन अवैध निर्माणों पर क्या कार्रवाई कर रहा है?
जवाब: प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है.
सवाल: क्या मैं इन खसरा नंबरों की सूची देख सकता हूं?
जवाब: हां, प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना में सभी 46 खसरा नंबरों की सूची जारी की है, जिसमें सलारपुर, भंगेल बेगमपुर और हाजीपुर के खसरा नंबर शामिल हैं.