सस्ते घरों में भी बनेंगी दुकानें, बिल्डर्स को 10% कमर्शियल स्पेस बनाने की छूट, नए इनकम टैक्स रूल में मिली राहत

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स रूल के मुताबिक किफायती आवास प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल स्पेस बनाने में छूट दी है. जानिए क्या कहते हैं नियम.
सस्ते घरों में भी बनेंगी दुकानें, बिल्डर्स को 10% कमर्शियल स्पेस बनाने की छूट, नए इनकम टैक्स रूल में मिली राहत

Affordable Housing, Representative Image (AI Generated)

किफायती घर खरीदने वालों और बनाने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है. नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक किफायती आवास प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल स्पेस बनाने की साफ छूट दी गई है. इन नियमों के मुताबिक, किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का पूरी तरह से कवेल रेजिडेंशियल होना जरूरी नहीं है. बिल्डर्स और डेवलपर्स को यह अधिकार है कि वे प्रोजेक्ट के कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया का 10 फीसदी या उससे कम हिस्सा दूसरे रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स के निर्माण के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की शर्तें

इनकम टैक्स रूल के सेक्शन 46 (11) (d) (vii) के तहत एक खास बिजनेस के तौर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को नोटिफाई करने के लिए है. इनकम टैक्स रूल की शर्तों के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 1 एकड़ जमीन पर होना चाहिए.

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कैसे मिलेगी 10 फीसदी की छूट

  • इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक, प्रोजेक्ट का कुल टोटल एलोकेबल रेंटल एरिया का बचा हुआ 10 फीसदी या उससे कम हिस्सा अन्य रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिटस का हो सकता है.
  • नियमों के मुताबिक कमर्शियल स्पेस बनाने की यह 10 फीसदी की छूट पूरे 1 एकड़ के प्लॉट के कुल लैंड एरिया पर लागू नहीं होती है. यह छूट केवल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया पर ही मिलती है.
  • 'आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया' का कैलकुलेशन करते वक्त कॉमन फैसिलिटी और सेवाओं के लिए निर्धारित की गई जगह (कॉमन एरिया, पार्क, सीढ़ियों को छोड़कर) को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है.

अफोर्डेबल हाउसिंग में जगह का बंटवारा

वर्गन्यूनतम रेंटेबल एरिया (%)
केवल EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)कम से कम 30%
EWS + LIG (निम्न आय वर्ग) मिलाकरकम से कम 60%
EWS + LIG + MIG (मध्यम आय वर्ग) मिलाकरकम से कम 90%
अन्य आवासीय या कमर्शियल स्पेसअधिकतम 10% या उससे कम

सोर्स: न्यू इनकम टैक्स रूल

फॉर्म 18 में करना होगा आवेदन

इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक खास बिजेनस के तौर पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई कराने के लिए फॉर्म नंबर 18 में आवेदन करना होगा.

पूरी करनी होंगी ये शर्तें

  • अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स का डिजाइन, लेआउट और स्पेसिफिकेशन राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या उनकी किसी नामित एजेंसी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए.
  • अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को उस टैक्स ईयर के अंत से 5 साल के अंदर पूरा करना जरूरी है, जिस साल में सक्षम अथॉरिटी ने इसे मंजूरी दी हो.
  • अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाई गई 'स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए.

अलग-अलग शहरों के हिसाब से फ्लैट का साइज

फ्लैट की कैटेगरीनिर्दिष्ट शहर
EWS25 वर्ग मीटर तक
LIG25 से ज्यादा और 50 वर्ग मीटर तक
MIG50 से ज्यादा और 70 वर्ग मीटर तक

क्या है रेंटल एरिया की परिभाषा

रेंटल एरिया की परिभाषा के मुताबिक किसी भी फ्लोर के कारपेट एरिया से है. नियमों के तहत किचन का कारपेट एरिया, पैंट्री, स्टोर रूम, वॉशरूम, बाथरूम, बिना शीशे वाले बरामदे का 50 फीसदी हिस्सा, शीशे वाले बरामदे का 100 फीसदी हिस्सा कारपेट एरिया में शामिल होता है. यह सभी मानक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स द्वारा तैयार प्रावधानों के मुताबिक होनी चाहिए. आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है.

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें बन सकती हैं?

जवाब: नियमों के मुताबिक प्रोजेक्ट के कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया का 10 फीसदी या उससे कम हिस्सा कमर्शियल यूनिट्स और अन्य रेजिडेंशियल यूनिट्स के लिए हो सकता है.

सवाल: योजना के तहत बिल्डर को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होता है?

जवाब:
इनकम टैक्स एक्टे के सेक्शन 46 (11) (d) (vii) के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर्म नंबर 18 में अप्लाई करना होता है.

सवाल: प्रोजेक्ट बनाने के लिए कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए?

जवाब:
प्रोजेक्ट कम से कम एक एकड़ के प्लॉट पर होना चाहिए.

सवाल: बिल्डर्स को प्रोजेक्ट कितने वक्त पर पूरा करना होता है?

जवाब: प्रोजेक्ट को उस टैक्स ईयर के आखिरी से 5 साल के अंदर पूरा करना अनिवार्य है, जिस साल में इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो.

सवाल: कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया में क्या कॉमन सुविधाएं शामिल होती हैं?

जवाब: कॉमन सुविधाओं और सर्विस के लिए निर्धारिर की गई जगह जैसे कॉमन एरिया, पार्क, सीढ़ी आदि को बाहर रखा जाता है.

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