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Affordable Housing, Representative Image (AI Generated)
किफायती घर खरीदने वालों और बनाने वाले रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है. नए इनकम टैक्स रूल के मुताबिक किफायती आवास प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल स्पेस बनाने की साफ छूट दी गई है. इन नियमों के मुताबिक, किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का पूरी तरह से कवेल रेजिडेंशियल होना जरूरी नहीं है. बिल्डर्स और डेवलपर्स को यह अधिकार है कि वे प्रोजेक्ट के कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया का 10 फीसदी या उससे कम हिस्सा दूसरे रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स के निर्माण के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
इनकम टैक्स रूल के सेक्शन 46 (11) (d) (vii) के तहत एक खास बिजनेस के तौर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को नोटिफाई करने के लिए है. इनकम टैक्स रूल की शर्तों के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 1 एकड़ जमीन पर होना चाहिए.
अफोर्डेबल हाउसिंग में जगह का बंटवारा
| वर्ग | न्यूनतम रेंटेबल एरिया (%) |
| केवल EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) | कम से कम 30% |
| EWS + LIG (निम्न आय वर्ग) मिलाकर | कम से कम 60% |
| EWS + LIG + MIG (मध्यम आय वर्ग) मिलाकर | कम से कम 90% |
| अन्य आवासीय या कमर्शियल स्पेस | अधिकतम 10% या उससे कम |
सोर्स: न्यू इनकम टैक्स रूल
इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक खास बिजेनस के तौर पर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स को नोटिफाई कराने के लिए फॉर्म नंबर 18 में आवेदन करना होगा.
पूरी करनी होंगी ये शर्तें
अलग-अलग शहरों के हिसाब से फ्लैट का साइज
| फ्लैट की कैटेगरी | निर्दिष्ट शहर |
| EWS | 25 वर्ग मीटर तक |
| LIG | 25 से ज्यादा और 50 वर्ग मीटर तक |
| MIG | 50 से ज्यादा और 70 वर्ग मीटर तक |
रेंटल एरिया की परिभाषा के मुताबिक किसी भी फ्लोर के कारपेट एरिया से है. नियमों के तहत किचन का कारपेट एरिया, पैंट्री, स्टोर रूम, वॉशरूम, बाथरूम, बिना शीशे वाले बरामदे का 50 फीसदी हिस्सा, शीशे वाले बरामदे का 100 फीसदी हिस्सा कारपेट एरिया में शामिल होता है. यह सभी मानक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स द्वारा तैयार प्रावधानों के मुताबिक होनी चाहिए. आपको बता दें कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है.
सवाल: अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें बन सकती हैं?
जवाब: नियमों के मुताबिक प्रोजेक्ट के कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया का 10 फीसदी या उससे कम हिस्सा कमर्शियल यूनिट्स और अन्य रेजिडेंशियल यूनिट्स के लिए हो सकता है.
सवाल: योजना के तहत बिल्डर को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होता है?
जवाब: इनकम टैक्स एक्टे के सेक्शन 46 (11) (d) (vii) के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर्म नंबर 18 में अप्लाई करना होता है.
सवाल: प्रोजेक्ट बनाने के लिए कम से कम कितनी जमीन होनी चाहिए?
जवाब: प्रोजेक्ट कम से कम एक एकड़ के प्लॉट पर होना चाहिए.
सवाल: बिल्डर्स को प्रोजेक्ट कितने वक्त पर पूरा करना होता है?
जवाब: प्रोजेक्ट को उस टैक्स ईयर के आखिरी से 5 साल के अंदर पूरा करना अनिवार्य है, जिस साल में इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो.
सवाल: कुल आवंटन योग्य रेंटेबल एरिया में क्या कॉमन सुविधाएं शामिल होती हैं?
जवाब: कॉमन सुविधाओं और सर्विस के लिए निर्धारिर की गई जगह जैसे कॉमन एरिया, पार्क, सीढ़ी आदि को बाहर रखा जाता है.