घर खरीदारों की चांदी, गुरुग्राम में बनेंगे 10630 घर, RERA से 35 हाउसिंग प्रोजेक्ट पास, 27000 करोड़ का निवेश

Gurugram RERA: गुरुग्राम रेरा ने जनवरी से मार्च के बीच 35 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इस अवधि में गुरुग्राम में 27,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है.
घर खरीदारों की चांदी, गुरुग्राम में बनेंगे 10630 घर, RERA से 35 हाउसिंग प्रोजेक्ट पास, 27000 करोड़ का निवेश

गुरुग्राम रेरा ने 35 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी (प्रतीकात्मक इमेज/Gemini)

गुरुग्राम में घर खरीदारों की चांदी हुई है, गुरुग्राम रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) गुरुग्राम ने साल 2026 के शुरुआती चार महीने (जनवरी-अप्रैल) में ही 35 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्ट्स में करीब 27,000 करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश शामिल है. गौरतलब है कि गुरुग्राम तेजी से देश का प्राइम रियल डेस्टिनेशन बन रहा है. यहां पर कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है. ऐसे में 27 हजार करोड़ रुपए का आंकड़ा गुरुग्राम को देश के प्रमुख रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पर मजबूत करता है.

35 में से 23 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स

RERA गुरुग्राम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मंजूर किए गए कुल 35 प्रोजेक्ट्स में से 23 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से रेजिडेंशियल कैटेगरी के हैं.

1153 यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स

  • 35 प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 11,513 यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा. इनमें 10,630 यूनिट्स रेजिडेंशियल होंगी.
  • 35 प्रोजेक्ट्स में से 11513 यूनिट्स में से 883 यूनिट्स कमर्शियल कैटेगरी में बनाई जाएंगी.
  • आवास और शहरी मंत्रालय (MoHUA) की रेरा कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम अथॉरिटी द्वारा अब तक कुल 1057 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी चुकी है, इनमें 825 प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल कैटेगरी के हैं.

गुरुग्राम RERA द्वारा स्वीकृतियों की डीटेल्स (जनवरी-अप्रैल)

डीटेल्सआंकड़े
कुल निवेश27,000 करोड़ रुपये
स्वीकृत कुल प्रोजेक्ट्स35
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स23
कुल प्रस्तावित यूनिट्स11,513
रेजिडेंशियल यूनिट्स10,630
कमर्शियल यूनिट्स883

गुरुग्राम रेरा ने किए ये संस्थागत सुधार

गुरुग्राम रेरा ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी कई संस्थागत सुधार लागू किए हैं. इनमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रमोटर्स द्वारा दी गई जानकारी की कड़ी जांच, डोमेन स्पेशिलिस्ट द्वारा जरूरी अनिवार्य साइट निरीक्षण और क्वाटर्ली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जरूरी फाइलिंग शामिल है.

शिकायत निपटारे में RERA गुरुग्राम सबसे आगे

  • MoHUA ट्रैकर के मुताबिक, रजिस्टर्ड शिकायतों के निपाटरे के मामले में भी RERA गुरुग्राम सबसे आगे है.
  • अथॉरिटी ने साल 2024 तक दर्ज की गई सभी लंबित शिकायतों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है. इससे बैकलॉग काफी कम हुआ है.
  • गुरुग्राम रेरा ने जन सुनवाई को प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य शर्त बना दिया गया है.

गुरुग्राम रियल एस्टेट का हाल

विवरणआंकड़े
NCR में कुल नए लॉन्च9,677 यूनिट्स
कुल लॉन्च में गुरुग्राम की हिस्सेदारी73%
सबसे सक्रिय इलाके (गुरुग्राम)मानेसर, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव
गुरुग्राम में कीमतों में वृद्धि (y-o-y)7%

सोर्स: कुशमैन एंड वेकफील्ड

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गुरुग्राम की हिस्सेदारी 73%

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2026 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च में दिल्ली एनसीआर में कुल 9677 रेजिडेंशियल यूनिट्स लॉन्च की गई है. इन कुल लॉन्च में अकेले गुरुग्राम की हिस्सेदारी 73 फीसदी रही है. नए लॉन्च में मुख्य तौर पर बाहरी इलाकों में देखे गए हैं, जिनमें मानेसर (38%), द्वारका एक्सप्रेसवे (36%) और न्यू गुड़गांव (20%) का सबसे अहम योगदान रहा है. वहीं, सालाना आधार पर गुरुग्राम में कीमतों में 7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 RERA कब स्थापित किया गया था?

घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा साल 2016 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है.

Q2 RERA का मुख्य उद्देश्य क्या है?

रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाना, बिल्डर्स की मनमानी रोकना, खरीदारों के पैसों की सुरक्षा करना, प्रोजे्ट्स की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है.

Q3 RERA में किन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना अनिवार्य है?

500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर बनने वाले या 8 से ज्यादा अपार्टमेंट वाले सभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को संबंधित राज्यों के रेरा में रजिस्टर करना जरूरी है.

Q4 RERA में कारपेट नियम क्या है?

रेरा के नियमों के मुताबिक, बिल्डर्स को प्रॉपर्टी सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर नहीं केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही बेचनी होती है.

Q5 क्या कोई आम नागरिक रेरा में शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है?

घर खरीदार अपने राज्य की आधिकारिक रेरा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर, तय फीस जमा करके औ संबंधित दस्तावेज अपलोड करके बिल्डर्स या प्रमोटर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है.

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