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Gurugram Real Estate: गुरुग्राम में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटर के लिए प्री-लॉन्च फेज में अपने प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक करने के लिए किसी भोले-भाले घर खरीदार या निवेशक को मूर्ख बनाना या गुमराह करना मुश्किल हो गया है. क्योंकि अब से, किसी प्रमोटर को प्राधिकरण के साथ अपने प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के तुरंत बाद समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा. वहीं इस निर्णय से संभावित घर खरीदार को कई तरह से मदद मिलेगी, साथ ही – यह प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाएगा.
हरियाणा गुरुग्राम रेरा के आदेश के मुताबिक जब कोई प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा के पास आवेदन करेगा और जब ये आवेदन जांच प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, उसी वक्त उसे एक सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी. ये सूचना अंग्रेजी के दो और हिंदी के एक प्रमुख अखबार में प्रकाशित करनी होगी. इसके अलावा, यही सूचना रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करनी होगी. आदेश के मुताबिक इस सार्वजनिक सूचना की अवधि लगभग दो हफ्ते की होगी.
रेरा गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने इस संबंध में, प्राधिकरण की प्लानिंग ब्रांच को आदेश जारी किया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राधिकरण में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान भी समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएं.अरुण कुमार ने कहा, ' यह प्रमोटर के दावों को पुष्ट करता है. RERA की जवाबदेही को सुर्खियों में लाएगा, कोई अनावश्यक देरी नहीं होगी. खरीदारों को सूचित करेगा - अभी तक RERA रजिस्टर्ड नहीं है. प्री-लॉन्च के संदर्भ में पंजीकरण से पहले विज्ञापन आदि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा.'
गुरुग्राम में कई ऐसे मामले आए हैं जहां प्रीमियम प्रोजेक्ट को RERA रजिस्ट्रेशन से पहले प्रमोटरों द्वारा पूरी तरह से बेच दिया गया था. इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से, अब एक संभावित खरीदार को रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा. एक खरीदार सार्वजनिक नोटिस का उपयोग कर सकता है और प्राधिकरण से परियोजना में सटीक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या किसी भी तरह की बाधा को प्राप्त कर सकता है. पूर्व में, कई मामलों में आवंटियों को हाईटेंशन लाइन, 24 मीटर सड़क, श्मशान घाट, बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि जैसी बाधाओं के लिए संघर्ष करते देखा गया है.