गुरुग्राम के पॉश इलाकों में घर खरीदना महंगा, DLF फेज 1 से फेज 5 में बढ़े सर्किल रेट, ₹2.5 लाख/गज उछले दाम

हरियाणा के सभी जिलों में सर्किल रेट्स की बढ़ोतरी हुई है. गुरुग्राम के डीएल फेज 1 से फेज 5 तक कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सर्किल रेट्स में 45 से 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
गुरुग्राम के पॉश इलाकों में घर खरीदना महंगा, DLF फेज 1 से फेज 5 में बढ़े सर्किल रेट, ₹2.5 लाख/गज उछले दाम

नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से गुरुग्राम समेत हरियाणा के सभी जिलों में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है. डिप्टी कमिशनर गुरुग्राम ने अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया है. नए सर्किल रेट के बाद डीएलएफ फेज 1 में से डीएलएफ फेज 5 में सबसे ज्यादा उछाल फेज 5 में हुआ है. यहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज के 75 फीसदी तक सर्किल रेट बढ़े हैं. इसके बाद रेजिडेंशियल के सर्किल रेट 1.44 लाख रुपए से बढ़कर 2.52 लाख रुपए हो गया है. इसके अलावा डीएलएफ फेज 2 के कमर्शियल जमीने के सर्किल रेट 4 लाख रुपए के पार हो गया है.

4.98 लाख रुपए प्रति वर्ग गज तक रेट

गुरुग्राम के नए सर्किल रेट्स के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक डीएलएफ फेज 5 में कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट 2,85,120 रुपए से बढ़कर 4,98,960 रुपए प्रति वर्ग गज हो गया है.

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लग्जरी मार्केट का गणित बदला

  • सर्किल रेट में प्रति वर्ग गज 1 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हाई एंड इन्वेस्टर्स और प्रीमिय घर खरीदारों के लिए झटका है.
  • सर्किल रेट में बढ़ोतरी से खासकर गुरुग्राम में लग्जरी मार्केट का गणित पूरी तरह से बदल सकता है.
  • आपको बता दें कि सर्किल रेट वह दर होती है जिस पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है.

DLF फेज 1 से 5 तक 'रेजिडेंशियल' जमीन के सर्किल रेट

इलाकापुराना रेट 2025 (रु प्रति वर्ग गज)नया रेट 2026 (रु प्रति वर्ग गज)कितनी बढ़ोतरी हुई (%)
DLF Phase I1,36,8001,98,36045%
DLF Phase II1,44,0002,08,80045%
DLF Phase III1,23,7001,79,40045%
DLF Phase IV1,44,0002,08,80045%
DLF Phase V1,44,0002,52,00075%

फेज 1 में 45% बढ़े सर्किल रेट्स

DLF फेज 1 के सर्किल रेट्स में 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. रेजिडेंशियल जमीन का रेट 1,36,800 रुपए से बढ़ाकर 1,98,360 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया गया है.

कमर्शियल जमीन के रेट में 60% बढ़े

  • फेज 1 में कमर्शियल जमीन के रेट 60 फीसदी बढ़कर 4,18,200 रुपए प्रति वर्ग गज हो गया है.
  • फेज 2 में कमर्शियल संप्पतियों के रेट्स 2,85,120 रुपये से बढ़कर 4,98,960 रुपये प्रति वर्ग गज हो गया है. रेजिडेंशियल जमीन के सर्किल रेट में भी 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 2,08,800 रुपए प्रति गज पहुंच गए हैं.
  • फेज 3 में रेजिडेंशियल जमीन का नया सर्किल रेट 1,79,400 रुपए प्रति वर्ग गज और कमर्शियल क 3,25,600 रुपए प्रति वर्ग गज है.
  • फेज 4 में रेजिडेंशियल जमीन के सर्किल रेट 45 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,08,800 रुपए प्रति वर्ग गज हो गए हैं.

DLF फेज 1 से 5 तक 'कमर्शियल' जमीन के सर्किल रेट

इलाकापुराना रेट 2025 (रु प्रति वर्ग गज)नया रेट 2026 (रु प्रति वर्ग गज)कितनी बढ़ोतरी हुई (%)
DLF Phase I2,61,3604,18,20060%
DLF Phase II2,85,1204,98,96075%
DLF Phase III2,50,4703,25,60030%
DLF Phase V2,85,1204,98,96075%

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पार्क फेसिंग पर ज्यादा स्टांप ड्यूटी

सर्किल रेट्स के नए नियमों के मुताबिक यदि आपका प्लॉट दो या तीन तरफ से खुला हुआ है या फिर पार्क फेसिंग है तो आपको 15 फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी. इसके अलावा यदि प्लॉट दोनों यानी पार्क फेसिंग और ओपन है, तो 20 फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी. इसके अलावा 1000 वर्ग गज से कम की किसी भी जमी को स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए रेजिडेंशियल ही माना जाएगा. हालांकि, सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बीच EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को 8,000 रुपए प्रति वर्ग फुट पर स्थिर रखा गया है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: डीएलएफ फेज 5 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल जमीन के रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

जवाब:
डीएलएफ फेज 5 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल जमीन के सर्किल रेट में 75 फीसदी का भारी उछाल आया है.

सवाल: यदि मेरा प्लॉट कॉर्नर है तो क्या स्टांप ड्यूटी ज्यादा लगेगी?

जवाब:
हां, नियमों के मुताबिक दो या पिर तीन तरफ से खुले प्लॉट के लिए स्टांप ड्यूटी पर 15 फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगेगा.

सवाल: पार्क-फेसिंग प्लॉट खरीदने पर स्टांप ड्यूटी के नियम क्या हैं?

जवाब:
पार्क-फेसिंग जमीन होने पर भी 15 फीसदी की अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी देनी होगी.

सवाल: DLF के किस फेज में कमर्शियल जमीन के सर्किल रेट सबसे ज्यादा बढ़े हैं?

जवाब:
नए सर्किल रेट के मुताबिक, DLF फेज 2 और फेज 5 में कमर्शियल जमीन सबसे महंगी है. यहां नया रेट 4,98,960 रुपए प्रति वर्ग फुट है.

सवाल: 1,000 वर्ग गज से छोटे प्लॉट के लिए स्टांप ड्यूटी किस तरह से कैलकुलेट होगी?

जवाब:
1000 वर्ग गज से कम की किसी भी जमीन को रेजिडेंशियल संपत्ति माना जाएगा.

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