SPR, सोहना रोड, NH-48, गुरुग्राम में हाईवे किनारे जमीन लेना पड़ेगा जेब पर भारी, 25% ज्यादा भरने को रहें तैयार

गुरुग्राम में सर्किल रेट को बढ़ाने का प्रस्ताव है. खासकर हाईवे जैसे सोहना रोड, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो 25 फीसदी एक्स्ट्रा रकम देनी होगी. जानिए नए प्रस्तावित सर्किल रेट.
SPR, सोहना रोड, NH-48, गुरुग्राम में हाईवे किनारे जमीन लेना पड़ेगा जेब पर भारी, 25% ज्यादा भरने को रहें तैयार

Gurugram Highway Land (Representative Image)

दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा में गुरुग्राम समेत सभी जिलों में सर्किल रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. खासकर नेशनल हाईवे के पास यदि आप जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. गुरुग्राम प्रशासन द्वारा 2026 के लिए प्रस्तावित सर्किल रेट के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर नेशनल हाईवे 48 (NH-48) और सोहना रोड पर जमीन खरीदनी है तो 25 फीसदी का अतिरिक्त बोझ झेलने के लिए तैयार रहें . वहीं, सदर्न पेरिफरल रोड पर 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

नॉर्मल सर्किल रेट से 25% ज्यादा कीमत

डिप्टी कमिशनर गुरुग्राम द्वारा जारी सर्किल रेट्स के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई घर खरीदार, बिल्डर या निवेशक गुरुग्राम-सोहना रोड और NH-48 के किनारे जमीन खरीदता है, तो उसे नॉर्मल सर्किल रेट के मुकाबले 25 फीसदी ज्यादा कीमत (असेसमेंट) वैल्यू चुकानी होगी.

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2 एकड़ के दायरे के नियम

  • ड्राफ्ट में 2 एकड़ के दायरे का नियम भी है. इसके मुताबिक 25 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज सड़क से सटी उन सभी जमीनों पर लागू होगा, जो हाईवे या मेन रोड से 2 एकड़ की गहराई के अंदर आती है.
  • NH-48 के अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित प्रॉपर्टीज के लिए भी नॉर्मल वैल्यू से 25 फीसदी अतिरिक्त चर्ज तय किया गया है.
  • सर्किल रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा जो हाईवे से सटे हुए हैं.

SPR में 10 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज

वजीराबाद और बादशाहपुर तहसील के तहत आने वाले सदर्न पेरिफेरल रोड के किनारे 2 एकड़ के दायरे में जमीन खरीदने पर नॉर्मल सर्किल रेट से एक्स्ट्रा 10 फीसदी चार्ज देना होगा.

इन इलाकों में 10% अतिरिक्त चार्ज

  • SPR के अलावा गुरुग्राम-बादली रोड, गुरुग्राम-पटौदी रोड और गुरुग्राम-फरुखनगर रोड पर स्थित जमीनों के लिए सर्किल रेट में 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज जोड़ा जाएगा.
  • 10 फीसदी के अतिरिक्त चार्ज के लिए 2 एकड़ की गहराई वाला नियम होगा.
  • ड्राफ्ट के मुताबिक यदि कोई जमीन 1000 वर्ग गज से कम है, तो स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए रेजिडेंशियल जमीन के तौर पर ही माना जाएगा, भले ही इसका इस्तेमाल कुछ हो.
  • ड्राफ्ट के मुताबिक नियम लगभग सभी तहसीलों में लागू है.

प्रमुख सड़क किनारे जमीन पर अतिरिक्त चार्ज (2 एकड़ तक)

सड़क / हाईवे का नामअतिरिक्त चार्ज
NH-4825% अतिरिक्त
गुरुग्राम - सोहना रोड25% अतिरिक्त
NPR (नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड)25% अतिरिक्त
SPR (सदर्न पेरिफेरल रोड)10% अतिरिक्त
गुरुग्राम - पटौदी रोड10% अतिरिक्त
गुरुग्राम - फरुखनगर रोड10% अतिरिक्त

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10 से 15% तक अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी

कलेक्टर रेट के प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे प्लॉट जो दो या फिर तीन तरफ से खुले हुए हैं, उन पर 10 फीसदी से 15 फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लगेगी. इसके अलावा पार्क प्लॉट पर 10 फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगेगा. लैंड यूज को बदलने (CLU) के लिए भी नए रेट जारी हुए हैं. रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी, इंस्टीट्यूशन जमीन को बदलने के लिए कृषि रेट का तीन गुना, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग के लैंड यूज बदलने के लिए कृषि रेट का 4 गुना, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कृषि रेट का 5 गुना और वेयरहाउसिंग के लिए कृषि रेट का दोगुना है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: गुरुग्राम में सर्किल रेट को लेकर क्या प्रस्ताव है?

जवाब:
गुरुग्राम में नेशनल हाईवे के पास जमीन खरीदने के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

सवाल: किन इलाकों में सर्किल रेट बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा?

जवाब:
NH-48, सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR के पास जमीन खरीदने के लिए 25 फीसदी अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

सवाल: नेशनल हाईवे से सटी जमीन को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं?

जवाब:
गुरुग्राम-सोहना रोड के किनारे 2 एकड़ की गहराई तक की जमीनों के लिए असेसमेंट वैल्यू में 25 फीसदी का एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा गया है.

सवाल: कॉर्नर प्लॉट्स को लेकर कितनी स्टांप ड्यूटी लगेगी?

जवाब:
नियमों के मुताबिक, जो प्लॉट दो या तीन तरफ से खुले हैं, उन पर 10 फीसदी से लेकर 15 फीसदी तक अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी लग सकती है.

सवाल: 1000 वर्ग गज से छोटे प्लॉट के लिए स्टांप ड्यूटी को लेकर क्या नियम है?

जवाब: जमीन का टुकड़ा अगर 1000 वर्ग गज से कम का है, तो स्टांप ड्यूटी कलेक्शन के लिए उस पूरी जमीन को रेजिडेंशियल ही माना जाएगा.