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त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को जीएसटी की दरों में कटौती की बड़ी सौगात दी है. सिर के ऊपर अपनी छत का सपना देख रहे घर खरीदारों के लिए यह फैसला सबसे ज्यादा राहत देने वाला है.जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में निर्माण सामग्री पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला लिया गया है. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और ईंट, टाइल, पत्थर जड़ाई जैसी सामग्रियों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा.
अगर कोई परिवार खुद का घर बना रहा है, तो अब हर सीमेंट बोरी पहले से सस्ती मिलेगी. पहले 350 रुपये की सीमेंट बोरी पर 28% यानी 98 रुपये टैक्स लगता था. कुल कीमत 448 रुपये पड़ती थी. अब सिर्फ 18% यानी 63 रुपये टैक्स लगेगा और बोरी की कीमत घटकर 413 रुपये रह जाएगी यानी हर बोरी पर 35 रुपये की सीधी बचत होगी.
कितनी होगी बचत
| वस्तु/प्रोजेक्ट | विवरण | पुरानी लागत (टैक्स समेत) | नई लागत (टैक्स समेत) | आपकी सीधी बचत |
| एक सीमेंट बोरी | (कीमत: ₹350 + टैक्स) | ₹448 | ₹413 | ₹35 प्रति बोरी |
| 40 लाख का घर | (सिर्फ सीमेंट पर लगने वाला टैक्स) | ₹2.24 लाख | ₹1.44 लाख | ₹80,000 |
जीएसटी दरों में यह राहत सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलेगी जो खुद का घर बना रहे हैं. रियल एस्टेट डेवलपर्स की लागत भी घटेगी. प्रोजेक्ट्स की कुल लागत कम होगी.
फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की कीमत में कमी
| निर्माण सामग्री | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर (22 सितंबर से) |
| सीमेंट | 28% | 18% |
| ईंट, टाइल, पत्थर | 12% | 5% |
| ग्रेनाइट ब्लॉक्स | 12% | 5% |
पहले बढ़ती लागत के कारण कई परिवार घर खरीदने का फैसला टाल रहे थे, लेकिन अब यह सही मौका साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, बाजार में नई ऊर्जा आएगी और बिक्री में तेजी आएगी. निर्माण लागत घटने का असर रोजगार पर भी दिखेगा. नए प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे और लाखों मजदूरों व कामगारों को काम के नए अवसर मिलेंगे. साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, पुल और शहरी विकास की गति भी तेज होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
सवाल: सरकार ने जीएसटी में क्या बड़ा बदलाव किया है?
जवाब: सरकार ने घर बनाने से जुड़ी निर्माण सामग्रियों पर जीएसटी की दरें घटाई हैं. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि ईंट, टाइल और पत्थर जैसी चीजों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
सवाल: ये नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी?
जवाब: जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगी.
सवाल: अगर मैं अपना घर बना रहा हूं तो मुझे कितनी बचत होगी?
जवाब: आपको हर सीमेंट की बोरी पर लगभग ₹35 की बचत होगी. अगर आप 40 लाख रुपये का घर बना रहे हैं, तो सिर्फ सीमेंट पर लगने वाले टैक्स में ही आपकी ₹80,000 की सीधी बचत होगी। कुल मिलाकर घर बनाने की लागत 2 से 2.5% तक कम हो जाएगी.
सवाल: क्या इसका फायदा फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने वालों को भी मिलेगा?
जवाब: हां, बिल्कुल। इस फैसले से बिल्डर्स की निर्माण लागत कम होगी, जिससे फ्लैट और अपार्टमेंट की कीमतें भी घट सकती हैं. साथ ही, प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने की संभावना भी बढ़ेगी.
सवाल: सीमेंट के अलावा और किन सामग्रियों पर टैक्स कम हुआ है?
जवाब: सीमेंट के अलावा ईंट, टाइल, पत्थर जड़ाई और ग्रेनाइट ब्लॉक्स जैसी सामग्रियों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.