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GST Real Estate Sector: जीएसटी काउसिंल ने सीमेंट समेत निर्माण सामग्रियों पर दरों को घटाकर रियल एस्टेट को राहत दी है. सीमेंट पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, स्टील पर जीएसटी दरों को अपरिवर्तित रखा गया है. यही नहीं, संपत्ति पर लागू टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फैसले से घर बनाने की कुल लागत बनाने में 3.5 से 4.5 फीसदी तक की कमी आने की अनुमान है.
कंस्ट्रक्शन की लागत में सबसे अहम घटक में से एक, सीमेंट पर जीएसटी की दरों को घटाया गया है. निर्माण सामग्र के कुल खर्च में सीमेंट की हिस्सेदारी 25 से 30 फीसदी होती है, ऐसे में इस कटौती से डेवलपर्स के मार्जिन में सुधार और प्रोजेक्ट की लागत में कमी आने की उम्मीद है.
मिडिल और प्रीमियम सेगमेंट को फायदा
निर्माण सामग्री पर जीएसटी दरें
| सामग्री | पुरानी दर | नई दर |
| सीमेंट | 28% | 18% |
| स्टील | 18% | 18% |
| मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक | 12% | 5% |
| सैंड लाइम ब्रिक्स / स्टोन इनले | 12% | 5% |
क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी दरों में इस बदलावों का असर देश के सभी रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा, लेकिन दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे प्रमुख मेट्रो शहरों को इसका तुलनात्मक तौर से अधिक फायदा मिलने की संभावना है.
रिपोर्ट में मेट्रो की परिभाषा
संपत्ति पर जीएसटी दरें (अपरिवर्तित)
| संपत्ति का प्रकार | जीएसटी दर |
| किफायती आवास | 1% |
| निर्माणाधीन संपत्ति | 5% |
| तैयार संपत्ति (कंप्लीटेड) | शून्य (छूट) |
क्रिसिल के मुताबिक घटी हुई लागत डेवलपर्स को बेहतर मार्जिन दे सकती है या वे इसका कुछ फीसदी हिस्सा ग्राहकों को देकर घरों को और आकर्षक बना सकते हैं. इसके उलट, छोटे शहरों में जहां किफायती घर पर अधिक ध्यान केंद्रित होता है, वहां इन कटौतियों का प्रभाव सीमित हो सकता है. क्रिसिल की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सुधार हाउसिंग सेक्टर के लिए मामूली ही सकारात्मक है. हालांकि, इसका वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि डेवलपर्स लागत में हुई बचत का फायदा घर खरीदारों तक पहुंचाते हैं या नहीं.
सवाल: सीमेंट पर नया जीएसटी रेट क्या है?
जवाब: क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
सवाल: क्या स्टील की कीमतों पर कोई असर पड़ेगा?
जवाब: नहीं, स्टील पर जीएसटी दर 18% पर अपरिवर्तित है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा.
सवाल: घर बनाने की कुल लागत में कितनी कमी आने की उम्मीद है?
जवाब: क्रिसिल का अनुमान है कि इन बदलावों से निर्माण की कुल लागत में 3.5% से 4.5% तक की कमी आ सकती है.
सवाल: क्या प्रॉपर्टी खरीदने पर लगने वाले जीएसटी में कोई बदलाव हुआ है?
जवाब: नहीं, रिपोर्ट के अनुसार किफायती आवास (1%), निर्माणाधीन संपत्तियों (5%) और तैयार संपत्तियों (शून्य) पर लागू जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
सवाल: जीएसटी काउंसिल के अनुसार "किफायती आवास" क्या है?
जवाब: यह एक ऐसा घर या फ्लैट है जिसका कॉर्पेट एरिया गैर-मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर और मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर तक हो, और जिसका मूल्य 45 लाख रुपये तक हो.