₹927 करोड़ का महाघोटाला, बेंगलुरु के बिल्डर ने ऐसे लूटे करोड़ों, ED ने जब्त की ₹423.38 करोड़ की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स ओजोन अर्बना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत ईडी ने बड़ा एक्शन लिया. जानिए क्या है पूरा मामला.
₹927 करोड़ का महाघोटाला, बेंगलुरु के बिल्डर ने ऐसे लूटे करोड़ों, ED ने जब्त की ₹423.38 करोड़ की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु में मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत 423.38 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. ईडी की यह कार्रवाई कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बेंगलुरु के अलग-अलग पुलिस थानों में धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 419, 420, और 120बी) के तहत दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ईओ-I नई दिल्ली ने भी एक एफआईआर दर्ज की है.

तय समय पर निर्माण नहीं किया पूरा

रियल एस्टेट कंपनी पर मुख्य आरोप यह है कि उसने ग्राहकों को गुमराह किया है और समय पर परियोजना निर्माण पूरा नहीं किया. इसके चलते उन्हें फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है.

न सौंपीं यूनिट्स, न जमा राशि की वापस

  • आरोप है कि कंपनी ने ग्राहकों को फ्लैट का कब्जा मिलने तक निर्माण पूर्व ईएमआई का भुगतान करने का वादा किया, लेकिन पूरा करने में विफल रही है.
  • बिल्डर ने न तो घर खरीदारों को आवासीय इकाइयां सौंपीं, न ही उनकी जमा राशि वापस की, बल्कि पूरी अग्रिम बुकिंग राशि और ऋण राशि का गबन कर लिया.

927.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ कि ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्य प्रमोटर एस वासुदेवन के साथ मिलकर घर खरीदारों को कुल 927.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है.

बेईमानी से रोककर रखा गया धन

  • जांच के मुताबिक इस धन को बेईमानी से रोककर रखा गया और अन्य समूह संस्थाओं तथा संबद्ध व्यक्तियों, जिनमें स्वयं वासुदेवन और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं.
  • ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ईडी ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की अचल संपत्तियां, जिनमें एवेन्यू में 92 फ्लैट और एक्वा 2 में 13 फ्लैट की परियोजनाओं में बिना बिके स्टॉक और 4.5 एकड़ व्यावसायिक भूमि कुर्क की है.

179 एकड़ भूमि भी कुर्क

ईडी ने इसके साथ-साथ प्रमोटर एस वासुदेवन और उनकी पत्नी की निजी संपत्तियां, मुदिगेरे के कन्नहल्ली गांव में 179 एकड़ भूमि कुर्क की हैं. कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल मूल्य 423.38 करोड़ रुपए है. पीएमएलए के तहत मामले में आगे की जांच जारी है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है और क्यों?

जवाब: ईडी ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कंपनी और उसके प्रमोटरों पर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने और समय पर फ्लैटों का कब्जा न देने के आरोपों के कारण हुई है.

सवाल: यह पूरा मामला कितने करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है?

जवाब: यह मामला कुल 927.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें से ईडी ने 423.38 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं.

सवाल: कंपनी पर घर खरीदारों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी करने का आरोप है?

जवाब: कंपनी पर आरोप है कि उसने ग्राहकों से फ्लैट बुकिंग का पैसा ले लिया, लेकिन न तो समय पर फ्लैट का कब्जा दिया और न ही उनके पैसे वापस किए। इसके अलावा, कंपनी ने ग्राहकों को फ्लैट मिलने तक ईएमआई भरने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया.

सवाल: इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है?

जवाब: इस मामले में मुख्य आरोपी कंपनी के मुख्य प्रमोटर एस. वासुदेवन हैं, जिन पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राहकों के पैसे का गबन करने का आरोप है.

सवाल: ईडी ने क्या-क्या संपत्तियां कुर्क की हैं?

जवाब: ईडी ने कंपनी के बिना बिके फ्लैट, 4.5 एकड़ व्यावसायिक भूमि और प्रमोटर एस. वासुदेवन और उनकी पत्नी की 179 एकड़ निजी भूमि सहित कुल 423.38 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं.

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