DDA फ्लैट खरीदने के लिए चाहिए होम लोन? खत्म हुआ NOC का झंझट! बस एक सूचना से चल जाएगा काम

DDA Towering Project:डीडीए टाउरिंग हाइट्स प्रोजेक्ट 2025 का ब्रोशर लॉन्च कर दिया है. इस स्कीम के तहत होम लोन लेना बेहद आसान कर दिया है. होम लोन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी. जानिए क्या है नियम और शर्तें.
DDA फ्लैट खरीदने के लिए चाहिए होम लोन? खत्म हुआ NOC का झंझट! बस एक सूचना से चल जाएगा काम

DDA Towering Project: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने ईस्ट दिल्ली हब के कड़कड़डूमा में अपना पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) प्रोजेक्ट टाउरिंग हाइट्स लॉन्च कर दिया है. इस प्रोजेक्ट में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम में होम लोन की प्रोसेस को बेहद आसान बना दिया है. अब घर खरीदारों को बैंक से लोन लेने के लिए डीडीए से अब किसी भी तरह की पूर्व-अनुमनति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी.

गिरवी रखकर ले सकते हैं हाउसिंग लोन

DDA टावरिंग हाइट्स स्कीम के तहत 1026 जल्द ही पूरे होने वाले 2 BHK फ्लैट्स ई-नीलामी के जरिए बेचा जा रहे है. ब्रोशर के मुताबिक आवंटी फ्लैट को गिरवी रखकर हाउसिंग लोन ले सकता है.

DDA की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं

  • डीडीए के ब्रोशर के मुताबिक आवंटी फ्लैट को गिरवी रखकर हाउसिंग लोन ले सकता है और इसके लिए डीडीए की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
  • नियम ब्रोशर में लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है, जिनमें नैशनलाइज्ड बैंक, PSU, LIC, HDFC और सहकारी बैंक भी शामिल हैं.

लोन लेने की बड़ी शर्त

DDA के ब्रोशर के मुताबिक आवंटी फ्लैट को गिरवी रखकर लोन लेने की एक शर्त भी है. जब तक आवंटी सभी बकाया का भुगतान नहीं कर देता तब तक फ्लैट पर पहला ग्राहणाधिकार (फर्स्ट लाइन) डीडीए का ही रहेगा.

यहां दे सकते हैं सूचना

  • ब्रोशर के मुताबिक एनओसी की जगह, खरीदार को, एक सूचना देनी होगी. यह सूचना डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल eservices.dda.org.in के जरिए दी जाएगी.
  • ब्रोशर में सलाह दी जाएगी कि आवंटी को डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 30 दिन यानी एक महीने के अंदर लोन की यह सूचना ऑनलाइन जमा करनी होगी.

इन संस्थानों से लोन के लिए नहीं चाहिए NOC

संस्थान का प्रकार

उदाहरण

बैंक

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks), सहकारी बैंक (Cooperative Banks)

वित्तीय संस्थान

HDFC, LIC, GIC, RBI/सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान

सरकारी निकाय

भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन

अन्य

PSU, स्वायत्त निकाय (Autonomous Bodies), MCD, NDMC

देरी के लिए डीडीए नहीं होगा जिम्मेदारी

DDA ने ब्रोशर में यह भी साफ किया है कि बैंक द्वारा लोनो प्रक्रिया में किसी भी देरी के लिए डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा. लोन में देरी के कारण यदि डीडीए को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है, तो उस पर लागू होने वाले किसी भी तरह के अतिरिक्त ब्याज या दंड के लिए आवंटी अपने आप जिम्मेदार होगा. डीडीए की इस स्कीम के रजिस्ट्रेशन और बयाना राशि 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं. वहीं, ई-नीलामी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सवाल: क्या मुझे DDA फ्लैट पर लोन के लिए NOC चाहिए?

जवाब: नहीं, इस स्कीम के तहत सूचीबद्ध संस्थानों से लोन के लिए DDA की 'पूर्व-अनुमति' या NOC की जरूरत नहीं है.

सवाल: मुझे DDA को लोन के बारे में कैसे बताना होगा?

जवाब: आपको DDA के ऑनलाइन पोर्टल (eservices.dda.org.in) पर एक 'सूचना' (Intimation) देनी होगी.

सवाल: DDA को लोन की सूचना कब तक देनी है?

जवाब: डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर (DAL) मिलने के 30 दिनों के भीतर सूचना देना बेहतर है.

सवाल: इस स्कीम में कितने फ्लैट्स हैं?

जवाब: इस स्कीम में ई-नीलामी के लिए कुल 1026 2-BHK फ्लैट्स हैं.

सवाल: ये फ्लैट्स कब तक बनकर तैयार होंगे?

जवाब: इन फ्लैट्स का कब्जा (पजेशन) जुलाई 2026 तक मिलने की उम्मीद है.

Add Zee Business as a Preferred Source