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डीडीए रेजिडेंशियल प्लॉट के नियम (प्रतीकात्मक इमेज/AI/ Gemini )
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) 22वें फेज के ई-ऑक्शन के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ई-नीलामी करने जा रही है. यह प्लॉट्स रोहिणी, द्वारका, सफदरगंज डेवलपमेंट एरिया (SDA) और रमेश नगर जैसी प्राइम लोकेशन्स पर स्थित है. ई-नीलामी में हिस्सा लेने और प्लॉट के आवंटन के बाद, पेमेंट से लेकर पजेशन तक के नियम काफी सख्त हैं. डीडीए के ये सभी प्लॉट्स 'जैसा है, जहां है' की तर्ज पर हैं. ऐसे में रजिस्ट्रेशन और नीलामी में हिस्सा लेने से पहले पेमेंट प्लान, ब्याज दरें, पजेशन के नियमों को जानना बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि इन प्लॉट्स के लिए ई-नीलामी की तारीखों की घोषणा डीडीए द्वारा अलग से की जाएगी.
डीडीए के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बिडर को रिजर्व प्राइस का 5 फीसदी पैसा पहले चरण की बयाना राशि (EMD) के रूप में जमा करना होगा.
60 दिन का मिलेगा अतिरिक्त वक्त
लोकेशन, एरिया और रिजर्व प्राइस की डीटेल्स
| लोकेशन | एरिया (स्क्वायर मीटर) | प्लाट्स की संख्या | रिजर्व प्राइस (रुपये) |
| रोहिणी | 119 से 126 | 18 | 83,39,520 से 8,14,59,60 |
| द्वारका | 167.18 से 260 | 2 | 11,17,95,543 से 13,30,46,800 |
| SDA | 90.3 | 1 | 4,91,20,456 |
| रमेश नगर | 83.6 | 3 | 1,06,74,048 |
डीडीए के नियमों के मुताबिक यदि सफल बिडर दूसरे चरण की EMD देने में तय 1 हफ्ते से लेट होता है, तो उसे 2 वर्किंग डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए पेनल्टी देनी होगी.
20,000 रुपए की पेनल्टी
योजना से जुड़ी अहम तारीख
| विवरण | तारीख / समय |
| रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की ई-नीलामी के लिए नोटिस जारी होने की तारीख | 22.04.2026 |
| ई-ऑक्शन की जानकारी के लिए हेल्प डेस्क शुरू होने का समय | 23.04.2026 (सुबह 11:00 बजे से) |
| ई-ऑक्शन/ऑफर डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन उपलब्ध होने की अवधि | 23.04.2026 से 22.05.2026 |
| EMD (बयाना राशि) ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख | 22.05.2026 (शाम 6 बजे तक) |
डीडीए के नियमों के मुताबिक बकाया राशि और ब्याज चुकाने के बाद भूमि पोर्टल के जरिए फिजिकल पजेशन लेटर जारी किया जाएगा. फिजिकल पजेशन लेटर जारी होने के 30 दिन के अंदर खरीदार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस जाकर जमीन का कब्जा लेना होगा. अगर खरीदार कब्जा लेने में देरी करता है, तो डीडीए द्वारा उस पर 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी. पजेशन लेटर जारी होने के 3 महीने के अंदर कब्जा लेना जरूरी है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो अलॉटमेंट लेटर को रद्द कर दिया जाएगा.
आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1 रिजर्व प्राइस किसे कहते हैं?
रिजर्व प्राइस वह न्यूनतम कीमत होती है, जिसके ऊपर ही बोली लगानी होती है.
Q2 EMD का मतलब क्या है?
यह एक तरह की सिक्युरिटी मनी होती है. यह दर्शाती है कि खरीदार गंभीर है. नीलामी में नाम न आने पर यह वापस कर दी जाती है. वहीं, नीलामी जीतने पर इस फाइनल अमाउंट में एडजस्ट किया जाता है.
Q3 H1 बिडर कौन होता है?
जो व्यक्ति नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे H1 बिडर कहते हैं.
Q4 फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं?
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जमीन पर पूरा मालिकाना हक होता है, खरीदार को मकान बनाने का पूरा अधिकार होता है.
Q5 लैंड यूज से क्या मतलब होता है?
सरकार हर जमीन का उद्देश्य तय करती है. इसे लैंड यूज कहते हैं. यानी कृषि लैंड यूज वाली जमीन पर आप रिहायशी निर्माण नहीं कर सकते हैं.