DDA की दिल्ली के मिडिल क्लास को बड़ी राहत! बिना टेंशन बनाएं घर, प्राइवेट जमीन पर आसानी से पास होगा नक्शा

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्राइवेट जमीन पर सपनों का घर बनाने का सच हो रहा है. डीडीए ने नया नोटिस जारी कर प्राइवेट जमीन पर निर्माण और नक्शा पास कराने की स्थिति को साफ कर दिया है.
DDA की दिल्ली के मिडिल क्लास को बड़ी राहत! बिना टेंशन बनाएं घर, प्राइवेट जमीन पर आसानी से पास होगा नक्शा

राजधानी दिल्ली में प्राइवेट जमीन पर कर सकेंगे निर्माण (प्रतीकात्मक इमेज/Gemini)

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी प्राइवेट जमीन पर सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, तो डीडीए ने बड़ी राहत दी है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नया नोटिस जारी कर प्राइवेट जमीन पर निर्माण और नक्शा पास कराने की स्थिति को साफ कर दिया है. इसका फायदा आम जनता और घर खरीदारों को होगा, जो अपनी जमीन पर वैध तरीके से घर बनाना चाहते हैं. अब खरीदार बिना किसी कंफ्यूजन के MCD, DDA या NDMC जैसे प्राधिकरण से अपनी जमीन का नक्शा आधिकारिक तौर पर पास करवा सकते हैं.

मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तहत लीगल

DDA के इस आदेश से मिडिल क्लास को सबसे बड़ा फायदा यह है कि निर्माण पूरी तरह से मास्टर प्लान और जोनल प्लान के तहत लीगल माना जाएगा. इससे अथॉराइज्ड प्रोजेक्ट्स पर बैंकों से होम लोन मिलना भी आसान होगा.

4 जुलाई 2018 को नोटिफाई हुए थे नियम

  • दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पब्लिक नोटिस में कहा है कि 2018 से राष्ट्रीय राजाधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली जमीनों के लिए प्लान को मंजूरी दी जा रही है.
  • प्लान को मंजूरी Regulations for Enabling the Planned Development of Privately Owned Lands के तहत दी जा रही है. यह नियम 4 जुलाई 2018 को नोटिफाई किए गए थे.
  • कोई भी व्यक्ति जो अपनी योग्य जमीन का विकास करना चाहता है, वह संबंधित स्थानीय निकाय जैसे DDA, MCD आदि में आवेदन कर सकता है.

नक्शा पास कराने के लिए जरूरी दस्तावेज, NOC और लागू शुल्क

जरूरी दस्तावेज/शुल्ककिससे लेना होगा / किसे देना होगा
डायमेंशंड सर्वे प्लानDDA या संबंधित स्थानीय निकाय में जमा होगा
विभिन्न NOC और सेवाएंसंबंधित सरकारी विभाग / सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी
बाहरी विकास शुल्कसर्विस प्रोवाइडर
कन्वर्जन एवं अन्य शुल्कसरकार / संबंधित अथॉरिटी

1:1000 पैमान पर डायमेंशंड सर्वे प्लान

प्राइवेट लैंड में डेवलपमेंट की परमिशन पाने के लिए जमीन के मालिक को 1: 1000 के पैमान पर एक डायमेंशंड सर्वे प्लान के साथ डीडीए या संबंधित निकाय को आवेदन करना होगा.

डीडीए और स्थानीय निकाय करेगा जांच

  • आवेदन मिलने के बाद डीडीए या स्थानीय निकाय इसकी जांच करेगा और आवेदक को बताएगा कि उसे किन-किन NOCs, दस्तावेजों और शुल्कों की जरूरत होगी.
  • बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान जमीन मालिकों को करना होगा. इसके अलावा बिजली, पानी, सीवरेज जैसी सेवाओं के लिए संबंधित एजेंसियों से NOC लेना इन सेवाओं को हासिल करे की भी जिम्मेदारी जमीन मालिक की होगी.
  • आंतरिक विकास के लिए साइट ले-आउट, इमारत और सीवरेज पानी जैसी सेवाओं की सभी डीटेल प्लान, मास्टर प्लान और जोनल प्लान के नियमों के तहत तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी जमीन के मालिक की होगी.

नक्शा (ले-आउट प्लान) पास कराने की जिम्मेदारियां

चरणकिसकी जिम्मेदारी
शुरुआती आवेदनजमीन का मालिक
जानकारी व शुल्क का निर्धारणDDA / स्थानीय निकाय
ले-आउट प्लान तैयार करनाजमीन का मालिक
मंजूरी के लिए फाइनल सबमिशनजमीन का मालिक
नक्शे की समयबद्ध मंजूरीप्लान सैंक्शनिंग अथॉरिटी

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लैंड यूज, नोटिफाई नियमों के मुताबिक मंजूरी

नोटिफिकेशन के मुताबिक नक्शे और प्लान की मंजूरी लागू लैंड यूज, नोटिफाई नियमों और मास्टर प्लान/जोनल प्लान के मुताबिक ही दी जाएगी. 2018 के नियम उन जमीन पर लागू होता है जहां मास्टर प्लान 1962 के लागू होने से पहले से गतिविधियां मौजूद थीं. नियम उन जमनों को भी कवर करता है जो मास्टर प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान योजना का हिस्सा बनने से छूट गई थीं या जिन्हें डीडीए द्वारा किसी कारण अधिग्रहित नहीं किया जा सका था.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 जमीन पर घर बनाने से पहले नक्शा पास करना जरूरी क्यों जरूरी होता है?

नक्शा पास करना कानूनी तौर से जरूरी है. नक्शा सुनिश्चित करता है कि बिल्डिंग सुरक्षित है और शहर के मास्टरप्लान के मुताबिक है.

Q2 अगर नक्शा नहीं पास करवाया है तो क्या होगा?

बिना नक्शा पास किए कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है. प्राधिकरण उस पर बुलडोजर चला सकता है. साथ ही रजिस्ट्री भी नहीं होगी और न ही कोई होम लोन मिलेगा.

Q3 शहर का मास्टर प्लान क्या होता है?

मास्टर प्लान किसी भी शहर के भविष्य के विकास का ब्लूप्रिंट होता है. इससे तय होता है कि शहर में रेजिडेंशियल इलाके, कमर्शियल मार्केट, पार्क और सड़कें आदि कहां-कहां होंगी.

Q4 लैंड यूज से क्या मतलब होता है?

सरकार हर जमीन का उद्देश्य तय करती है. इसे लैंड यूज कहते हैं. यानी कृषि लैंड यूज वाली जमीन पर आप रिहायशी निर्माण नहीं कर सकते हैं.

Q5 कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है?

घर जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो संबंधित प्राधिकरण कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करता है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होने से पहले अथॉरिटी जांच करती है घर पास हुए नक्शे के हिसाब से ही बना है.

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