कोर्ट ने DLF-मेदांता को दी बड़ी राहत, 400 बेड के हॉस्पिटल बनाने का रास्ता साफ, RWA की याचिका खारिज

DLF, Medanta Hospital: डीएलएफ और मेदांता अस्पताल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 400 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने निर्माण में रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने DLF-मेदांता को दी बड़ी राहत, 400 बेड के हॉस्पिटल बनाने का रास्ता साफ, RWA की याचिका खारिज

DLF, Medanta Hospital: देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी DLF और मेदांता ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में 400 बेड्स वाला एक सुपर स्पेशलियटी हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि साल 2023 में दोनों कंपनियां दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए हाथ मिला चुकी है. वहीं, इस अस्पताल के प्रोजेक्ट के लिए दोनों ही कंपनियों ने बराबर की पार्टनरशिप वाली एक स्पेशल कंपनी बनाई है.

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ग्रेटर कैलाश की RWA ने किया था विरोध

प्रोजेक्ट के लिए जमीन लाल चंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी गई थी. इसके लिए सभी कानूनी मंजूरियां और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है. हालांकि इस प्रोजेक्ट को हाल ही में ग्रेटर कैलाश की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA के विरोध का सामना करना पड़ा था. RWA ने ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ने की चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में अस्पताल के निर्माण काम को तुरंत रोकने की मांग की गई थी. 11 जुलाई 2025 को जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच में सुनवाई के लिए आया था.

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अदालत ने इन विभागों को जारी किया नोटिस

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेजिडेंट्स की याचिका पर दिल्ली डवेलपमेंट अथॉरिटी (DDA), MCD, ट्रैफिक पुलिस और दूसरे विभागों को नोटिस जारी किया गया. हालांकि, अदालत ने अस्पताल के निर्माण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. DLF की तरफ से पेश हुई सीनियर वकील राजीव नय्यर ने हॉस्पिटल की जरूरत पर जोर देते हुए दमदार दलील पेश की. अपनी दलील में उन्होंने वसंत विहार के स्कूलों का हवाला देते हुए सवाला उठाया कि क्या निवासियों को होने वाली असुविधा के लिए स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा?

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जारी रहेगा प्रोजेक्ट का निर्माण काम

राजीव नय्यर को केस के लिए प्रसिद्ध लॉ फर्म करणजावाला एंड कंपनी की टीम द्वारा जानकारी दी गई थी. वहीं, दूसरी तरफ एसोसिएशन की तरफ से यह मांग भी रखी गई थी कि कंपनियों को प्रोजेक्ट में लगे भारी-भरकम निवेश का फायदा न दिया जाए. कोर्ट ने प्रोजेक्ट के बड़े वित्तीय पहलू को देखते हुए इस दलील को भी खारिज कर दिया है. ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही कंपनियों और प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिली है. प्रोजेक्ट का जहां निर्माण काम जारी रहेगा, दूसरी तरफ संबंधित विभाग कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे.

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