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आज के समय में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो खुद समय देकर अपना मकान बनवा सकें, इसलिए लोग ज्यादातर लोग सोसाइटी में बिल्डर का बनाया हुआ मकान या फ्लैट खरीदते हैं. मकान के लिए न सिर्फ आप अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं, बल्कि होम लोन लेकर कर्ज का बोझ भी ढोते हैं. लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी आपको मन मुताबिक मकान न मिले तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को ठगा सा महसूस करेंगे. लेकिन इस स्थिति में आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ न जाइएगा. आप मामले की शिकायत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में दर्ज करवा सकते हैं.
कई बार बिल्डर आपको मकान की बनावट, इसका नक्शा कुछ और दिखाते हैं, जबकि निर्माण हो जाने के बाद इसमें काफी अंतर मिलता है. फर्श पर बिल्डर ने कोई और पत्थर लगाने की बात कही है, जबकि आपको मिला कुछ और है, दरवाजों की क्वालिटी और अन्य सामान की क्वालिटी भी जो आपको बताई गई थी, उससे एकदम अलग और खराब है. इस स्थिति में आप रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
अगर आपको तय समय पर फ्लैट या मकान पर कब्जा नहीं मिला है और इसके कारण आपको ईएमआई के साथ किराया भी भरना पड़ रहा है, तो इस मामले में भी आपके पास रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होता है. आपकी शिकायत मिलने के 60 दिनों के भीतर रेरा को मामले का निपटारा करना होता है.
बिल्डर ने अगर एग्रीमेंट में की गई शर्तों का उल्लंघन किया है, तो भी आपके पास रेरा में मामले की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है. इसके अलावा कब्जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है. अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो भी आप रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
कोई भी ऐसा बिल्डर जो 500 मीटर से अधिक जमीन पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और जिसके द्वारा अट्ठारह अपार्टमेंट से अधिक बनाए जा रहे हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य है. लेकिन अगर उसने फिर भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो आप मामले की शिकायत रेरा में कर सकते हैं.