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नया घर खरीदते वक्त खरीदारों को डाउन पेमेंट, GST और रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा कई दूसरे चार्ज देने पड़ते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति होती है. ऐसे ही दो चार्ज हैं- कॉर्पस फंड और एडवांस मेंटेनेंस. कई बिल्डर पजेशन के समय खरीदारों से 2 लाख रुपए तक कॉर्पस फंड और एडवांस मेंटेस दोनों ही मांगते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हम 3 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटनेंस दे रहे हैंतो यह 2 लाख रुपए का कॉर्पस फंड अलग से क्यों लिया जा रहा है? समझें इन दोनों के बीच का पूरा फर्क.
सबसे पहले मंथली मेंटेनेंस, जिसे कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी कहते हैं, यह वह रकम होती है जो आपकी सोसाइटी को हर महीने चलाने के लिए जरूरी है. यह आपकी रोजमर्रा की सुविधाओं का खर्च है.
कॉर्पस फंड मंथली मेंटेनेंस से बिल्कुल अलग होता है. यह वन टाइम एकमुश्त लिए जाने वाला फंड है, जो सोसाइटी के इमरजेंसी या बड़े खर्चों के लिए जमा किया जाता है.आप इसे सोसाइटी का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या फिर सिंकिंग फंड भी समझ सकते हैं.
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कॉर्पस फंड इसलिए लिया जाता है ताकि 10 साल बाद कोई बड़ा खर्च आए तो RWA को सभी फ्लैट्स मालिकों से एक साथ 50-50 हजार रुपए न मांगने पड़े. दूसरी तरफ एडवांस मेंटेनेंस का मतलब है कि आपको 2 साल तक 4500 रुपए नहीं देने होंगे, क्योंकि आपने वह पहले ही दे दिए हैं. हालांकि, कॉर्पस फंड आपकी एक अलग बचत होती है. मान लें आपके फ्लैट 1500 स्क्वायर फीट का है और बिल्डर 2 साल का एडवांस मांग रहा है तो कैलकुलेशन इस तरह होगी.
1500 SqFt फ्लैट का पूरा हिसाब
| चार्ज का प्रकार | कैल्कुलेशन | रकम |
| मंथली मेंटेनेंस | 1500 SqFt @ 3 रु./SqFt | ₹ 4,500 प्रति माह |
| एडवांस मेंटेनेंस (2 साल) | ₹ 4,500 x 24 महीने | ₹ 1,08,000 |
| कॉर्पस फंड (एकमुश्त) | (बिल्डर द्वारा तय रकम) | ₹ 2,00,000 |
| पजेशन पर कुल देय | (एडवांस + कॉर्पस) | ₹ 3,08,000 |
सवाल: कॉर्पस फंड और एडवांस मेंटेनेंस में क्या अंतर है?
जवाब: एडवांस मेंटेनेंस आपके रोज के खर्चों (सफाई, गार्ड) का 1-2 साल का अग्रिम भुगतान है. कॉर्पस फंड भविष्य के बड़े खर्चों (जैसे 10 साल बाद पुताई) के लिए एकमुश्त जमा राशि है.
सवाल: क्या कॉर्पस फंड रिफंडेबल होता है?
जवाब: नहीं. यह पैसा सोसाइटी की संपत्ति बन जाता है और RWA को ट्रांसफर हो जाता है.
सवाल: अगर मैं अपना फ्लैट बेच दूं तो क्या कॉर्पस फंड वापस मिलेगा?
जवाब: नहीं. यह फंड फ्लैट के साथ जुड़ा होता है, मालिक के साथ नहीं. जब आप फ्लैट बेचते हैं, तो यह फंड का अधिकार नए मालिक को ट्रांसफर हो जाता है (और आप आमतौर पर फ्लैट की कीमत में इसे जोड़कर वसूलते हैं).
सवाल: बिल्डर 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस क्यों लेते हैं?
जवाब: ताकि जब तक RWA ठीक से काम करना शुरू न कर दे, तब तक सोसाइटी के रोजमर्रा के खर्चे (जैसे गार्ड की सैलरी) बिना रुकावट चलते रहें.
सवाल: कॉर्पस फंड का इस्तेमाल कौन तय करता है?
जवाब: RWA (रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) सभी सदस्यों की सहमति से यह तय करती है कि इस फंड का इस्तेमाल कब और किस बड़े काम के लिए किया जाएगा.