ट्रेन छूट जाए तो क्या TTE आपकी सीट किसी और को दे सकता है? जानिए Indian Railways का Rule

कंफर्म टिकट के बावजूद ट्रेन छूट जाए तो क्या होगा? क्या TTE तुरंत आपकी सीट किसी और को बेच सकता है? तो जानिए रेलवे का '2 स्टेशन नियम' और बोर्डिंग पॉइंट का वो खेल जो आपकी सीट बचा सकता है. TDR रिफंड और कनेक्टिंग ट्रेन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पढ़ें एकदम आसान भाषा में.
ट्रेन छूट जाए तो क्या TTE आपकी सीट किसी और को दे सकता है? जानिए Indian Railways का Rule

हर किसी को पता होना चाहिए रेलवे का '2 स्टेशन नियम' और बोर्डिंग पॉइंट का रूल  (प्रतीकात्मक फोटो/AI-ChatGpt)

भारतीय रेलवे में सफर करने वाले ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर टिकट कंफर्म है, तो सीट पूरी यात्रा तक उनकी ही रहेगी.लेकिन कभी सोचा है कि मान लीजिए आप अपनी कंफर्म सीट पर बैठते उससे पहले ही ट्रेन छूट गई तो उस सीट का क्या होता है. जी हां रेलवे ने इसको लेकर सिंपल से नियम बनाए हैं जो हर किसी को जानना ही चाहिए..

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रेन छूटने के बाद आपकी सीट का क्या होता है, TTE की कितनी पावर होती है और कौन सी गलती आपको भारी पड़ सकती है?


सबसे पहले समझिए Boarding Rule क्या है?

जब आप IRCTC या रेलवे काउंटर से टिकट बुक करते हैं, तो उसमें एक Boarding Station तय होता है. यानी कि वह स्टेशन जहां से रेलवे ये मानकर चलता है कि यात्री ट्रेन में चढ़ेगा.अगर आप उस स्टेशन से ट्रेन मिस कर देते हैं और रेलवे को इसकी जानकारी नहीं देते, तो TTE सीट कोVacant” मान सकता है.हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि टिकट तुरंत कैंसिल हो गया.

क्या TTE आपकी सीट किसी और को दे सकता है?

TTE एक फिक्स समय तक इंतजार करने के बाद आपकी सीट किसी और को दे सकता है. ये पूरी तरह से सच है.

क्या सीट तुरंत किसी और को मिल जाती है?

नहीं....यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है. असल में रेलवे में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि ट्रेन छूटते ही सीट तुरंत रद्द हो जाएगी. लेकिन अगर TTE को लगता है कि यात्री नहीं आएगा, तो वह चार्ट और सीट उपलब्धता के हिसाब से खाली सीट आगे अलॉट कर सकता है.

तुरंत नहीं बिकेगी सीट

अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से छूट गई है, तो TTE तुरंत आपकी सीट किसी और को नहीं दे सकता

स्टेशनों का नियम

रेलवे नियम के अनुसार, TTE को अगले 2 स्टेशनों या 1 घंटे (जो पहले हो) तक आपकी सीट खाली रखनी होगी

अगले स्टेशन से बोर्डिंग

अगर आप अपने तय स्टेशन पर नहीं चढ़ पाए, तो अगले दो स्टेशनों के बीच कहीं भी पहुंचकर अपनी सीट पर दावा कर सकते हैं

'नॉट टर्न अप' मार्क

अगर आप अगले 2 स्टेशनों तक भी नहीं पहुंचते, तो TTE आपको 'No Show' मार्क कर देगा और आपकी सीट वेटिंग लिस्ट वाले को मिल जाएगी

रिफंड के लिए TDR

ट्रेन छूटने के बाद अगर आप पैसा वापस चाहते हैं, तो आपको तुरंत ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा

कनेक्टिंग ट्रेन नियम

अगर पहली ट्रेन की देरी की वजह से आपकी दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट गई है, तो नए नियमों के तहत आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं


Second Chart का क्या रोल होता है?


सेकंड चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तैयार किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य अंतिम समय में सीटों के आवंटन और खाली सीटों के प्रबंधन को व्यवस्थित करना है. कि यानी अगर आपकी सीट खाली दिख रही है, तो उसका अलॉटमेंट आगे हो सकता है.

अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

घबराने की बजाय ये काम करें

1. तुरंत TTE से संपर्क करें

अगर अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो TTE को जानकारी दें

2. Rail Madad App इस्तेमाल करें

रेलवे हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल मदद कर सकते हैं

3. Boarding Point पहले ही बदल दें

अगर पता है कि दूसरे स्टेशन से चढ़ना है, तो आखिरी समय तक इंतजार न करें

सवालअसली नियम
ट्रेन छूट गई तो टिकट तुरंत खत्म?नहीं
TTE सीट किसी और को दे सकता है?हां
सीट किसे मिलती है?किसी भी यात्री को
Boarding Point बदल सकते हैं?हां
सीट बचाने का सबसे अच्छा तरीका?Boarding Point अपडेट करें



ट्रेन में सफर करने वाले क्या याद रखें?

  • कन्फर्म टिकट होने का मतलब हमेशा गारंटीड सीट नहीं होता
  • बोर्डिंग स्टेशन बदलना बहुत जरूरी हो सकता है
  • ट्रेन मिस होने पर सीट आगे अलॉट हो सकती है
  • आरएसी यात्रियों को खाली सीट मिलने की संभावना रहती है
  • आईआरसीटीसी पर बोर्डिंग पॉइंट टाइम रहते अपडेट कर दें

रेलवे यात्रियों के लिए सबसे जरूरी सलाह

रेलवे का सिस्टम अब पहले से ज्यादा डिजिटल और लाइव हो चुका है. TTE के पास अब रियल टाइम सीट डेटा होता है.la इसलिए अगर आप Boarding Station से ट्रेन मिस कर देते हैं, तो सीट खाली मानकर आगे अलॉट की जा सकती है.

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