&format=webp&quality=medium)
Train Ticket Cancellation Policy (Photo Credit: Pexels)
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से 52 हफ्ते, 52 रिफॉर्म्स यानी हर हफ्ते नए सुधार की पहल शुरू की थी. इस कड़ी में इस हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए सुधारों की घोषणा की है. रेल मंत्री ने बताया है कि IRCTC ने 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स को ब्लॉक किया है. साथ ही आधार आधारित OTP लागू किया गया है. साथ ही रेलवे द्वारा नई रेल टिकट कैंसलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई है. रेल मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रेलवे टिकट रिफॉर्म्स 1-15 अप्रैल के बीच लागू हो जाएंगे.
रेल मंत्री ने कहा कि फर्जी बुकिंग की समस्या से निपटने के लिए तत्काल बुकिंग को आधार आधारित OTP लागू किया गया है. पहले 30 मिनट के लिए बुकिंग पर प्रतिबंध है. गैर-प्रामाणिक यूजर्स को फिल्टर करने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम लागू है.
टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम
| टिकट कैंसिलेशन का समय (ट्रेन छूटने से पहले) | रिफंड (वापस मिलने वाली राशि) |
| 8 घंटे से कम समय बचने पर | कोई रिफंड नहीं (0%) |
| 8 से 24 घंटे के बीच | 50% रिफंड |
| 24 से 72 घंटे (3 दिन) के बीच | 75% रिफंड |
| 72 घंटे (3 दिन) से पहले | लगभग पूरा रिफंड (केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क कटेगा) |
टिकट रद्द से जुड़े नियमों में बदलाव
| रिफंड के पुराने नियम | रिफंड के नए नियम |
| PRS काउंटर टिकट यात्रियों को अपना टिकट यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर ही रद्द करना पड़ता था. | PRS काउंटर टिकट यात्री किसी भी स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट रद्द कर सकते हैं. |
| E-Tickets वाले यात्रियों को रिफंड के लिए ऑनलाइन मैन्युअल रूप से टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) फाइल करनी पड़ती थी. | TDR भरने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म. रिफंड ऑटोमैटिक मिल जाएगा. |
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नए रेलवे नियमों के तहत ठेकेदारों की एलिजिबिलटी से लेकर काम को बांटने तक के नियमों को सख्त बनाया गया है.
20 फीसदी अनुभव होना जरूरी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक क्वालिटी से समझौते को रोकने के लिए भी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. पहले ठेकेदार अपना 70 फीसदी तक काम दूसरे छोटे ठेकेदारों को दे देते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है. आसान शब्दों में कहें तो अब मेन कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम 60 फीसदी काम खुद अपनी निगरानी में ही करना होगा. इससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी, साथ ही जवाबदेही भी तय होगी.
सवाल: नई टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी कब से लागू होगी?
जवाब: नई टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू की जाएगी.
सवाल: नई टिकट पॉलिसी के तहत कब रिफंड नहीं मिलेगा?
जवाब: ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं मिलेगा.
सवाल: टिकट कैंसिलेशन पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा?
जवाब: 72 घंटे यानी तीन दिन पहले टिकट कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड मिलेगा.
सवाल: टिकट कैंसिलेशन कहां से किया जा सकता है?
जवाब: ऑफलाइन टिकट किसी भी स्टेशन से कैंसिल कर सकते हैं.
सवाल: बोर्डिंग स्टेशन कब तक चेंज किया जा सकता है?
जवाब: ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट को बदल सकते हैं.