ई-टिकट वालों को रिफंड के लिए नहीं भरना होगा TDR, 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर कटेगा आधा पैसा, नए नियमों का ऐलान

रेलवे ने 52 हफ्ते, 52 सुधार की कड़ी में टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है. जानिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं.
ई-टिकट वालों को रिफंड के लिए नहीं भरना होगा TDR, 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर कटेगा आधा पैसा, नए नियमों का ऐलान

Train Ticket Cancellation Policy (Photo Credit: Pexels)

रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के मकसद से 52 हफ्ते, 52 रिफॉर्म्स यानी हर हफ्ते नए सुधार की पहल शुरू की थी. इस कड़ी में इस हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए सुधारों की घोषणा की है. रेल मंत्री ने बताया है कि IRCTC ने 3 करोड़ फर्जी अकाउंट्स को ब्लॉक किया है. साथ ही आधार आधारित OTP लागू किया गया है. साथ ही रेलवे द्वारा नई रेल टिकट कैंसलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई है. रेल मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रेलवे टिकट रिफॉर्म्स 1-15 अप्रैल के बीच लागू हो जाएंगे.

लागू किया गया आधार आधारित OTP बुकिंग

रेल मंत्री ने कहा कि फर्जी बुकिंग की समस्या से निपटने के लिए तत्काल बुकिंग को आधार आधारित OTP लागू किया गया है. पहले 30 मिनट के लिए बुकिंग पर प्रतिबंध है. गैर-प्रामाणिक यूजर्स को फिल्टर करने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम लागू है.

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8 घंटे पहले कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं

  • नए नियमों के मुताबिक ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में कैंसिलेशन करने पर कोई रिफंड नहीं होगा.
  • डिपार्चर टाइम से 8 से 24 घंटे में 50 फीसदी रिफंड, 12 से 24 घंटे में 75 फीसदी का रिफंड होगा.
  • 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिलेशन पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा. रेलवे मिनिमम फ्लैट कैंसिलेशन काटेगा और बाकी पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा.
  • ट्रेन टिकट के क्लास को चार्टिंग से 30 मिनट पहले अपग्रेड किया जा सकता है यानी डिपार्चर के आधे घंटे पहले अब बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करना संभव होगा.
  • बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने की सुविधा मुफ्त में मिलेगी. इससे पहले चार्ट तैयार होने तक ही यह सुविधा मिलती थी. इसके अलावा पैसेंजर किसी भी स्टेशन के काउंटर से टिकट कैंसिल कर सकते हैं.
  • ई-टिकट कैंसिलेशन के लिए टिकट डिपॉजिटरी रिसीट (TDR) जमा करने की जरूरत नहीं होगी. रिफंड ऑटोमैटिक होगा.

टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम

टिकट कैंसिलेशन का समय (ट्रेन छूटने से पहले)रिफंड (वापस मिलने वाली राशि)
8 घंटे से कम समय बचने परकोई रिफंड नहीं (0%)
8 से 24 घंटे के बीच50% रिफंड
24 से 72 घंटे (3 दिन) के बीच75% रिफंड
72 घंटे (3 दिन) से पहलेलगभग पूरा रिफंड (केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क कटेगा)

टिकट रद्द से जुड़े नियमों में बदलाव

रिफंड के पुराने नियमरिफंड के नए नियम
PRS काउंटर टिकट यात्रियों को अपना टिकट यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर ही रद्द करना पड़ता था.PRS काउंटर टिकट यात्री किसी भी स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट रद्द कर सकते हैं.
E-Tickets वाले यात्रियों को रिफंड के लिए ऑनलाइन मैन्युअल रूप से टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) फाइल करनी पड़ती थी.TDR भरने की आवश्यकता पूरी तरह से खत्म. रिफंड ऑटोमैटिक मिल जाएगा.

ठेकेदारों की एलिजिबिलिटी में बदलाव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक नए रेलवे नियमों के तहत ठेकेदारों की एलिजिबिलटी से लेकर काम को बांटने तक के नियमों को सख्त बनाया गया है.

20 फीसदी अनुभव होना जरूरी

  • नए नियमों के मुताबिक किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाले ठेकेदार के पास रेलवे के काम का न्यूनतम 20 फीसदी अनुभव होना जरूरी कर दिया गया है.
  • 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के सभी प्रोजेक्ट्स को बिड सिक्युरिटी के दायरे में लाया जाएगा. ठेकेदारों को अब 2 फीसदी की बिड सिक्युरिटी जमा करनी होगी.
  • जरूरी टेंडर लेने वाले ठेकेदारों को अब हर प्रोजेक्ट के साथ एक डीटेल वर्क प्लान देना होगा, ताकि प्रोजेक्ट्स के लटकने का डर न हो और टाइम पर काम पूरा हो सके.

सब कॉन्ट्रैक्टर्स के नियमों में भी बदलाव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक क्वालिटी से समझौते को रोकने के लिए भी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है. पहले ठेकेदार अपना 70 फीसदी तक काम दूसरे छोटे ठेकेदारों को दे देते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है. आसान शब्दों में कहें तो अब मेन कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम 60 फीसदी काम खुद अपनी निगरानी में ही करना होगा. इससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी, साथ ही जवाबदेही भी तय होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल: नई टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी कब से लागू होगी?

जवाब: नई टिकट कैंसिलेशन पॉलिसी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू की जाएगी.

सवाल: नई टिकट पॉलिसी के तहत कब रिफंड नहीं मिलेगा?

जवाब: ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं मिलेगा.

सवाल: टिकट कैंसिलेशन पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा?

जवाब: 72 घंटे यानी तीन दिन पहले टिकट कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड मिलेगा.

सवाल: टिकट कैंसिलेशन कहां से किया जा सकता है?

जवाब:
ऑफलाइन टिकट किसी भी स्टेशन से कैंसिल कर सकते हैं.

सवाल: बोर्डिंग स्टेशन कब तक चेंज किया जा सकता है?

जवाब:
ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग प्वाइंट को बदल सकते हैं.

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