Railway Rules: ट्रेन से सफर तो हम सभी ने कभी न कभी जरूर किया होगा. लेकिन ट्रेन के सफर में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ट्रेन में चलते हुए या रेलवे स्टेशनों पर अगर आपने भूलकर भी रेलवे के कुछ नियमों का उल्लंघन किया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं. ऐसा करने पर आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना होगा, बल्कि सीधे जेल भी हो सकती है. इसलिए आज ही जान लीजिए अपने काम के ये नियम.
1/7रात के समय पैसेंजर्स की नींद का पूरा ख्याल रखते हुए रेलवे सभी पैसेंजर्स से उम्मीद करती है कि वे रात के समय तेज आराज में फोन पर बात न करें और न ही तेज आवाज में गाना बजाएं.
2/7अगर रात में आप ट्रेन के अंदर तेज आवाज में बात कर रहे हैं या गाना चला रहे हैं और किसी साथी पैसेंजर ने आपकी शिकायत कर दी, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं.
3/7ट्रेन की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करने या शराब पीने की पूरी तरह से मनाही कर रखी है.
4/7ट्रेन के अंदर अगर टीटीई ने आपको धूम्रपान करते या शराब पीते पकड़ लिया तो आपके ऊपर जुर्माना लगाने के अलावा 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. ऐसे में रेलवे अपने पैसेंजर्स को सख्त हिदायत देती है, कि ट्रेन के सफर में धूम्रपान या शराब का सेवन न करें.
5/7बिना टिकट लिया ट्रेन से सफर करना एक दंडनीय अपराध है. फिर भी ट्रेनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, जिसमें ट्रेनों के रिजर्व्ड डिब्बे में तय लिमिट से अधिक लोग सफर करते हुए दिख जाते हैं. ऐसे में अगर रात के सफर में आप बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, टीटीई आपके ऊपर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल भी लेकर जा सकता है.
6/7रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन के अंदर विस्फोटक या ज्वलनशील सामान लेकर चलने की सख्त मनाही है. ऐसे में पटाखे, किरोसीन तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जैसे सामान साथ ले जाने की पूरी तरह से मनाही है.
7/7ट्रेन के सफर में अगर आप विस्फोटक या ज्वलनशील सामान के साथ पकड़े गए तो रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत 1 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है.