मुंबई की लोकल ट्रेनों में अब वकीलों को मिली सफर की मंजूरी, जानें डिटेल
रेलवे ने 21 अक्टूबर से मुंबई में महिला यात्रियों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दे दी थी.
मुंबई में चल रहीं विशेष लोकल ट्रेनों में अब वकीलों को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है. (Image- ANI)
मुंबई में चल रहीं विशेष लोकल ट्रेनों में अब वकीलों को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है. (Image- ANI)
मुंबई की लाइफ लाइन (Mumbai Life Line) कही जाने वाली लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की सर्विस लगातार सामान्य होती जा रही है. कोरोना वायरस महामारी के बीच मुंबई में चल रहीं विशेष लोकल ट्रेनों (suburban services) में अब वकीलों को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है. इससे पहले महिलाओं और सुरक्षा गार्डों को यात्रा की मंजूरी दी गई थी.
मध्य रेलवे (Central Railway) और पश्चिम रेलवे (Western railway) ने एक बयान में कहा कि वकीलों को यात्रा करने की अनुमति अगले महीने 23 नवंबर तक लागू रहेगी.
बयान में कहा गया है कि अदालतों में प्रेक्टिस करने वाले वकील और अधिवक्ताओं के रजिस्टर्ड लिपिक भी सभी कार्यदिवसों में सुबह आठ बजे तक, पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे तक और शाम सात बजे के बाद से लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे.
रेलवे ने साफ कहा है कि यात्रियों को मासिक पास जारी नहीं किए जाएंगे. मुसाफिरों को टिकट खरीदकर ही यात्रा करनी होगी.
महिलाओं को विशेष सुविधा
बता दें कि रेलवे ने 21 अक्टूबर से मुंबई में महिला यात्रियों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दे दी थी. इसके अलावा इंडियन रेलवे ने मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में से महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. भारतीय रेलवे की इस सुविधा से महिलाएं लोकल ट्रेनों के जरिए समय में अपने ऑफिस या काम पर जा सकेंगी.
महिलाओं को यात्रा की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट गार्ड्स को भी लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मंजूरी देने की मांग की है. महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) के जनरल मैनेजर को चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है. चिट्ठी में लिखा गया है कि यूनिफार्म धारी और आई-कार्ड के साथ प्राइवेट गार्ड्स को मुंबई और मुंबई मेट्रोपोलिटन एरिया में लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत दी जाए.
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Indian Railways मुंबई में अब तक 1400 से अधिक लोकल ट्रेनें चला चुकी है. रेलवे ने मुंबई के आम लोगों से अपील की है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही लोकल ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दी है. वहीं महिलाओं के लिए निर्धारित समय 11 बजे सुबह से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे के बाद है. ऐसे में ऐसे लोग जिन्हें सफर करने की अनुमति नहीं है वो न तो स्टेशन पर जाएं और न ही लोकल ट्रेनों में सफर का प्रयास न करें.
07:10 PM IST