पोस्ट ऑफिस से भी बुक या कैंसिल करा सकते हैं Train टिकट, रेलवे ने दी सुविधा
Lockdown के दौरान अगर आप अपना train टिकट कैंसिल कराने के लिए काउंटर तक नहीं जा पा रहे हैं तो इसका एक आसान हल है.
यहां कुछ काउंटर रेल टिकट बुकिंग के लिए हैं. (dna)
यहां कुछ काउंटर रेल टिकट बुकिंग के लिए हैं. (dna)
Lockdown के दौरान अगर आप अपना train टिकट कैंसिल कराने के लिए काउंटर तक नहीं जा पा रहे हैं तो इसका एक आसान हल है. जी हां, Indian railways ने आरक्षित टिकट की बुकिंग और रद्द करने की सुविधा पोस्ट ऑफिस को भी दी है. यहां कुछ काउंटर रेल टिकट बुकिंग के लिए हैं.
इसके साथ ही रेलवे ने साफ किया है कि यात्री टिकट सुविधा केंद्र लाइसेंस रखने वालों को भी इसकी बुकिंग या कैंसिल कराने का अधिकार है. इसके अलावा Irctc के आधिकारिक एजेंट, रेलवे स्टेशन पर यात्री आरक्षण सेंटर और सामान्य सेवा केंद्रों को भी ऑफलाइन टिकट बुक करने का अधिकार है. सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) का पालन करना होगा।
इससे पहले रेलवे ने शुक्रवार को Special AC ट्रेनों के लिए यात्रियों की एडवांस बुकिंग की समयसीमा को 7 दिनों से बढ़ाकर अब 30 दिन किया है. साथ ही इन 15 जोड़ी विशेष AC ट्रेनों में RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट भी जारी किए जा सकेंगे.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
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रेलवे मंत्रालय में मीडिया मामलों के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया कि 12 मई से चलाई जा रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है.
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अभी लागू निर्देशों के अनुसार इन ट्रेनों में आरएसी या प्रतीक्षा सूची के टिकट जारी किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि हालांकि निर्देशों के तहत प्रतीक्षा में रखे गए यात्रियों को इन ट्रेनों में सवार होने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के लिए कोई तत्काल बुकिंग भी नहीं होगी.
उन्होंने यह भी बताया कि इन ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट निर्धारित प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले और दूसरा निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले ही तैयार किया जाएगा.
बाजपेयी ने बताया कि टिकटों की बुकिंग की अनुमति कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों के माध्यम से होगी. इसके साथ ही बुकिंग डाकघर, लाइसेंसधारी यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आईआरसीटीसी और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत एजेंटों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से भी हो सकेगी. 31 मई से शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए संशोधित नियम 24 मई से लागू होंगे.
03:35 PM IST