ट्रेन में की ये एक छोटी सी गलती तो पहुंच जाएंगे सीधे जेल, भारतीय रेलवे के ये काम के नियम आज ही जान लें

इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों को और भी सख्त कर दिया है.असल में ट्रेन में सिगरेट-शराब से लेकर रात में शोर मचाने तक, ये 4 गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं.ऐसे में पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि रेलवे एक्ट की धाराओं के तहत की जेल भी हो सकती है.
ट्रेन में की ये एक छोटी सी गलती तो पहुंच जाएंगे सीधे जेल, भारतीय रेलवे के ये काम के नियम आज ही जान लें

इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों को और भी सख्त कर दिया है (फाइल फोटो)


भारतीय रेलवे से सफर करना हम भारतीयों की पहली पसंद होता है.असल में खिड़की वाली सीट, चाय-पकोड़े और लंबी बातें सफर का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी मौज-मस्ती या लापरवाही आपको सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है? जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अपने नियमों को बनाया है, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है.

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टीटीई (TTE) को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि जिन रूल्स को तोड़ने वालों को न केवल भारी जुर्माना लगा सकते हैं, बल्कि अगले स्टेशन पर उतारकर सीधे जेल भी भेज सकते हैं.तो बिना देरी किए आइए जानते हैं वो 4 बड़ी गलतियां, जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए.

1. ट्रेन में 'बम' लेकर चलना!

कई लोग सफर के दौरान अपने साथ छोटा गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे या फिर केरोसिन-पेट्रोल जैसी चीजें रख लेते हैं.तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप मुसीबत को साथ ले जा रहे हैं. जी हां रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत यह सबसे बड़ा अपराध है. तो अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको कम से कम 3 साल तक की जेल और जुर्माना (या दोनों) हो सकता है. जी हां यह रूल इसलिए है ताकि चलती ट्रेन में आग लगने जैसी अनहोनी को रोका जा सके.

2. शराब और सिगरेट का शौक पड़ेगा भारी

आपको बता दें कि ट्रेन के डिब्बे या टॉयलेट में सिगरेट पीना या प्लेटफॉर्म पर शराब पीना रेलवे की नो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है. जी हां रेलवे एक्ट की धारा 167 के मुताबिक, ट्रेन में धूम्रपान करना जुर्म है. तो अगर कोई यात्री शराब पीकर कोच में हुड़दंग मचाता है या दूसरों को परेशान करता है, तो आरपीएफ उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है,

3. बिना टिकट सफर करना

बिना टिकट यात्रा करना रेलवे की नजर में एक गंभीर संज्ञेय अपराध माना जाता है. समझ लें कि अगर आप बिना वैध टिकट या पास के पकड़े जाते हैं, तो धारा 138 के तहत आपसे उस सफर का पूरा किराया और भारी पेनल्टी वसूली जाएगी. तो ऐसी स्थिति में धारा 137 के तहत आपको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां से आपको जेल भी भेजा जा सकता है.

4. रात 10 बजे के बाद शोर-शराबा मना है

रात 10 बजे के बाद आप अपनी सीट पर जोर-जोर से बातें नहीं कर सकते और न ही बिना ईयरफोन के मोबाइल पर गाने या वीडियो चला सकते हैं. लेकिन अगर आपके शोर की वजह से किसी सह-यात्री की नींद खराब होती है और वह टीटीई से शिकायत कर देता है, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. रूल न मानने पर आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारा जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

आपके काम की बात

आपको बता दें कि रेलवे का सफर जितना आपके लिए है, उतना ही दूसरों के लिए भी है.असल में ये रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं.तो फिर इसलिए, अगली बार जब आप ट्रेन की टिकट बुक करें.


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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या ट्रेन में परफ्यूम या डिओडोरेंट ले जाना भी मना है?

र्सनल इस्तेमाल के लिए परफ्यूम मना नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में कोई भी ज्वलनशील लिक्विड ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है

Q2 अगर मेरी टिकट वेटिंग में है, तो क्या मैं सफर कर सकता हूं?

आप रिजर्व कोच में सफर नहीं कर सकते, हालांकि, विंडो (काउंटर) से ली गई वेटिंग टिकट पर जनरल कोच में सफर करने की अनुमति होती है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है.

Q3 रात में शोर मचाने पर शिकायत कहां करें?

आप तुरंत कोच में मौजूद टीटीई से बात कर सकते हैं या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल/मैसेज कर सकते हैं.'RailMadad' ऐप पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है.

Q4 बिना टिकट पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगता है?

आमतौर पर तय दूरी का किराया प्लस ₹250 से ₹500 तक का जुर्माना लगता है, लेकिन अपराध की गंभीरता के हिसाब से यह बढ़ भी सकता है.

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