रेल टिकट खो गया है तो करें ये काम, ये हैं रेलवे के नियम

यदि आपकी टिकट खो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं हैं. रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जरिए आपको अपना खोया यात्रा टिकट फिर से वापस मिल सकता है. हां इसके लिए आपको कुछ फीस जरूर देनी होगी.
रेल टिकट खो गया है तो करें ये काम, ये हैं रेलवे के नियम

यदि आपका रेल का रिवर्ज टिकट खो गया हो तो करें ये काम (फाइल फोटो)

यदि आपकी टिकट खो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं हैं. रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जिनके जरिए आपको अपना खोया यात्रा टिकट फिर से वापस मिल सकता है. हां इसके लिए आपको कुछ फीस जरूर देनी होगी.

डुप्लीकेट टिकट के लिए ये करें

यदि आपका रेलवे का रिजर्व टिकट खो गया है तो सबसे पहले आपको रेलवे के किसी रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा. यहां आपको अपना पहचान पत्र देना होगा. साथ ही आपको बताना होगा कि आपका कब का टिकट था, कहां से कहां की यात्रा करनी थी. यदि आपको अपना PNR पता हो तो आपका डुप्लीकेट टिकट आसानी से बन सकता है. रिजर्व और आरएसी टिकट यदि कट फट गया है या गीला हो गया है तो भी उसका डुप्लीकेट टिकट निकाला जा सकता है. यदि आपका टिकट वेटिंग का था तो आपको डुप्लीकेट टिकट नहीं दिया जा सकता.

देनी होगी इतनी फीस

यदि आप चार्ट बनने के पहले स्लीपर क्लास का कनफर्म रिजर्व टिकट या आरएसी टिकट का डुप्लीकेट टिकट निकलवाते हैं तो आपको 50 रुपये चार्ज देना होगा. वहीं स्लीपर के अलावा अन्य क्लास के लिए आपको 100 रुपये शुल्क देना होगा.

चार्ट बनने के बाद महंगा पड़ंगा डुप्लीकेट टिकट बनवाना

चार्ट बनने के बाद आपको डुप्लीकेट टिकट के लिए किराए का 50 फीसदी हिस्सा फीस के तौर पर देना होगा. वहीं चार्ट बनने के बाद आरएसी टिकट का डुप्लीकेट टिकट नहीं बनाया जाता है.

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