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Railway ticket refund rules latest: हर रोज देश में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार किसी ना किसी कारण से लोगों को अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसल भी करवा पड़ता है. लेकिन अब टिकट कैंसल के रूल बदल गए हैं. जी हां अब एक बार फिर से रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए सरकार ने टिकट कैंसिल से जुड़े रूल्स में सबसे जरूरी बदलाव किया है. रेल यात्री (टिकट कैंसल और किराए का रिफंड) रूल, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जो 16 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं. इन नए रूल्स का सीधा असर वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत II एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा.
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस हाल ही में पेश की गई है. ये तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक स्लीपर कोच के साथ यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को काफी आसान बनाने वाली है. लेकिन अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट और रूल्स भी सामान्य ट्रेनों से अलग रखे गए हैं, जिसे जानना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है.जी हां इस ट्रेन में टिकल कैंसिल और रिफंड का खास रूस है.
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आपको बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की कैंसिलेशन पॉलिसी में किया गया है.तो अब अगर कोई यात्री कन्फर्म टिकट कैंसिल करता है, तो ट्रेन के शेड्यूल डेप्चर से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट कैंसल करने पर किराए का 25% चार्ज काटा जाएगा. वहीं, 72 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसल करने पर 50% किराया कटेगा.तो अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम समय बचा है, तो टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
इसके साथ ही टीडीआर और रिफंड से जुड़े रूल्स भी सख्त कर दिए गए हैं.अगर यात्री वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का टिकट ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक रद्द नहीं करता या ऑनलाइन टीडीआर फाइल नहीं करता है, तो उसे किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा.
जी हां सरकार ने नियम 11 में भी बदलाव किया है.तो अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II एक्सप्रेस के कुछ मामलों में पहले के 48 घंटे की जगह 72 घंटे का प्रावधान लागू होगा. हालांकि, बाकी की ट्रेनों के लिए 48 घंटे का रूल पहले की तरह जारी रहेगा.
अमृत भारत II एक्सप्रेस के रिजर्व्ड टिकट वंदे भारत स्लीपर के नए नियमों के अनुसार माने जाएंगे, जबकि इसके अनरिजर्व्ड टिकट पुराने नियम 5 के तहत ही रहेंगे.वैस इसमें राहत की बात यह है कि टिकट का स्टेटस,कन्फर्म या वेटलिस्ट जैसे रूल्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.जी हां यह संशोधन यात्रियों को समय पर निर्णय लेने के लिए अधिक सतर्क करेगा.

आपको बता दें कि वंदे भारत स्लीपर के मामले में, अगर आपने ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं की या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं किया, तो उसके बाद आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.
जी हां आम ट्रेनों (जैसे राजधानी, एक्सप्रेस आदि) में टिकट कैंसिलेशन की समय सीमा अक्सर 48 घंटे से शुरू होती है, लेकिन अब 16 जनवरी से वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II के लिए रेलवे ने इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है.
अगर वंदे भारत स्लीपर की कंफर्म टिकट कैंसिल करानी है, तो फिर आपको उसे कम से कम 3 दिन (72 घंटे) पहले ही अब से करवा लेना होगा, वरना आपकी जेब पर 50% से लेकर 100% तक की चपत लग सकती है.
खबर से जुड़े 5 FAQs
1. नए टिकट कैंसिलेशन नियम कब से लागू हुए हैं?
ये नियम 16 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं.
2. वंदे भारत स्लीपर में 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना कटेगा?
किराए का 25% काटा जाएगा.
3. ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर क्या होगा?
50% किराया कटेगा।
4. 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा?
नहीं, ऐसे में Zero Refund मिलेगा.
5. अमृत भारत II एक्सप्रेस पर कौन से नियम लागू होंगे?
इसके रिजर्व्ड टिकट पर वंदे भारत स्लीपर जैसे नए नियम और अनरिजर्व्ड टिकट पर पुराने नियम लागू रहेंगे.
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