ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु या घायल होने पर किसे कितनी मिलती है बीमा राशि, टिकट बुकिंग के समय ये काम करें जरूर
Indian Railways: यह ट्रैवल इंश्योरेंस (travel insurance) रेल एक्सीडेंट में हुई क्षति की भरपाई करने में बड़ी मददगार होता है. इसमें एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के मुताबिक इंश्योरेंस राशि पैसेंजर को दी जाती है.
क्लेम 4 महीने से ज्यादा समय बाद करना स्वीकार नहीं होगा. (pti)
क्लेम 4 महीने से ज्यादा समय बाद करना स्वीकार नहीं होगा. (pti)
Indian Railways: जब आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक करते हैं तो बेहद मामूली रकम (महज 35 पैसे) में आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कराने का भी ऑप्शन मिलता है. इसमें 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है. यह हालांकि ऑप्शनल होता है. जानकारों का कहना है कि किसी भी पैसेंजर को ऑनलाइन टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस की इस सुविधा को जरूर सलेक्ट कर लेना चाहिए. यह ट्रैवल इंश्योरेंस (travel insurance) रेल एक्सीडेंट में हुई क्षति की भरपाई करने में बड़ी मददगार है. इसमें एक्सीडेंट में अलग-अलग पात्रता के मुताबिक इंश्योरेंस राशि पैसेंजर को दी जाती है.
आईआरसीटीसी के मुताबिक ट्रेन एक्सीडेंट होने पर किसको कितनी मिलती है बीमा राशि
पैसेंजर की मौत हो जाती है तब - 10 लाख रुपये (100 प्रतिशत)
पूरी तरह से पैसेंजर के विकलांग होने पर - 10 लाख रुपये (100 प्रतिशत)
आंशिक तौर पर स्थायी विकलांग होने पर - 7.5 लाख रुपये
घायल होने पर अस्पताल में खर्च के लिए - 2 लाख रुपये
पार्थिव शरीर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए - 10 हजार रुपये
बुकिंग के बाद नॉमिनी अपडेट करना न भूलें
जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं तो पेमेंट होते ही ग्राहक को एसएमएस या उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, ताकि पैसेंजर्स उस इंश्योरेंस कंपनी की साइट पर अपना नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कर सकें. ऐसा नहीं करने पर हुए किसी रेल एक्सीडेंट में अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको परेशानी होगी.
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क्लेम करने की प्रक्रिया और डॉक्यटूमेंटेशन
ट्रेन एक्सीडेंट होने पर हुए नुकसान के बदले क्लेम करने के लिए बीमित व्यक्ति या उसका नॉमिनी व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को इंश्योरेंस कंपनी की नजदीकी शाखा में क्लेम फॉर्म के साथ संपर्क करना होता है. क्लेम फॉर्म में पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है. इंश्योरेंस कंपनी को सभी जरूरी जानकारी देनी होती है. कंपनी सभी डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य के आधार पर क्लेम सेटलमेंट करती है. ध्यान रहे, क्लेम 4 महीने से ज्यादा समय बाद करना स्वीकार नहीं होगा.
03:15 PM IST