ट्रेन से कर रहे हैं सफर, इन 6 घंटों में भूलकर भी चार्जिंग में न लगाएं फोन या लैपटॉप, वरना हो सकती है बड़ी दुर्घटना
Indian Railways Mobile Charging Rules: ट्रेन से सफर करने के दौरान पैसेंजर्स को रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मोबाइल फोन या लैपटॉप चार्ज करने की मनाही होती है.
(Source: PTI)
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Indian Railways Mobile Charging Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं. ऐसे में रेलवे भी अपने पैसेंजर्स की सुविधा का पूरा ख्याल रखती है. आज के समय में लोगों के लिए सफर करते समय मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है. ऐसे में ट्रेन में पैसेंजर्स के लिए हर सीट पर चार्जिंग की भी व्यवस्था रहती है. लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में आप हर समय अपना फोन चार्ज नहीं कर सकते हैं. भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते हैं. जी हां, आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है.
रात में क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं फोन
भारतीय रेलव पैसेंजर्स को रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ट्रेन में स्मार्टफोन या लैपटॉप चार्ज करने से मना करती है. ऐला रेलवे ट्रेन में किसी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए करती है. दरअसल अक्सर लोग अपना फोन चार्जिंग में लगाकर भूल जाते हैं और रात में अगर कोई व्यक्ति अपना फोन या लैपटॉप चार्ज में लगाकर सो गया है, तो इससे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की भी संभावना होती है. ऐसे में रेलवे अपने पैसेंजर्स को रात के समय फोन चार्ज करने से मना करती है.
कब आया ये आदेश
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ऐसा नहीं है कि रेलवे ने ये कोई नया नियम लागू किया है. समय-समय पर रेलवे इसे लेकर आदेश जारी करती रही है. 2014 में रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में आग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये आदेश जारी किया था. इसके बाद 2021 में भी रेलवे ने सभी जोन के लिए ऐसा ही एक आदेश जारी किया था. लेकिन जानकारी के अभाव में ज्यादातर पैसेंजर्स को इस नियम के बारे में पता ही नहीं है.
ट्रेन में इन चीजों की है मनाही
रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही आप ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी नहीं ले जा सकते हैं. ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोप जलाना भी मना होता है और इसके साथ ही पैसेंजर्स के लिए ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.
हो सकती है तीन साल की जेल
अगर पैसेंजर्स ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.
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08:23 PM IST