Indian Railways Rules: सफर के दौरान कितना सामान ले जा सकते हैं, जान लीजिए नियम, नहीं तो भरना होगा जुर्माना
Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान पैसेंजर्स कितना सामान लेकर जा सकते हैं, इसे लेकर रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में.
(Source: PTI)
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Indian Railways Rules: देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहती है. यह सुविधाजनक होने के साथ ही कई सारी सहूलियत भी अपने यात्रियों को देता है. फ्लाइट के मुकाबले आप ट्रेन में कहीं अधिक सामान ले जा सकते हैं. हालांकि ट्रेन से सफर के दौरान भी सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है. ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ जितना चाहे सामान ले जा सकते हैं. रेलवे (Indian Railways) ने इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं. आइए जानते हैं, सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर जरूरी नियम.
मिनिस्ट्री ने किया ट्वीट
रेलवे मिनिस्ट्री (Ministry of Railways) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर नहीं करने की सलाह दी है. मिनिस्ट्री ने कहा, "अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें. सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं."
अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा!
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 29, 2022
अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। pic.twitter.com/gUuishbqr5
क्या हैं नियम
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रेलवे के नियमों (Indian Railways Luggage Rules) के मुताबिक, पैसेंजर्स ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है.
किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं
रेलवे (Indian Railways) नियमों के अनुसार, पैसेंजर्स स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.
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क्या हो अगर सामान अधिक हो
निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से कुछ शुल्क वसूले जा सकते हैं. ऐसे में रेलवे की पार्सल (Railway Parcel) सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत आप सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं.
इन सामानों को ले जाने की है मनाही
रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
12:13 PM IST