ट्रेन में सोते रह गए और छूट गया स्टेशन, अब TTE लगाएगा जुर्माना या फिर बच जाएंगे? क्या कहता है Railway का नियम

Indian Railways Rules: ट्रेन में अगर आप सोते रह जाएं और आपका स्टेशन छूट जाए तो क्या अगले स्टेशन पर आपको जुर्माना देना होगा.
ट्रेन में सोते रह गए और छूट गया स्टेशन, अब TTE लगाएगा जुर्माना या फिर बच जाएंगे? क्या कहता है Railway का नियम

Indian Railways Rules: अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान थकान या लंबी दूरी की वजह से पैसेंजर गहरी नींद में सो जाते हैं और जब आंख खुलती है, तब तक उनका गंतव्य स्टेशन पीछे छूट चुका होता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या अब अगले स्टेशन पर उतरने पर जुर्माना देना पड़ेगा? भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियम इस मामले में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं.

नहीं लगेगा जुर्माना, लेकिन…

भारतीय रेलवे (Indian Railways News) के नियमों के अनुसार, अगर कोई पैसेंजर नींद की वजह से अपने स्टेशन पर नहीं उतर पाया और अगला स्टेशन आ गया, तो उस पर सीधे तौर पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता. लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं.

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अगर पैसेंजर अगला स्टेशन आने पर खुद TTE (ट्रेन टिकट एग्जामिनर) से संपर्क करता है और स्थिति की जानकारी देता है, तो TTE उसे वहीं से टिकट बना सकता है या उसे अगले स्टेशन पर उतरने की अनुमति दे सकता है. इस स्थिति में केवल अतिरिक्त दूरी का किराया लिया जा सकता है, जुर्माना नहीं.

कब लगता है जुर्माना?

अगर पैसेंजर बिना टिकट यात्रा करता पाया गया, या टिकट की वैधता समाप्त होने के बाद भी जानबूझकर यात्रा जारी रखता है, तो रेलवे उसे बिना टिकट पैसेंजर मानता है और ऐसे में ₹250 का जुर्माना और अतिरिक्त किराया वसूला जाता है.

क्या करें अगर स्टेशन छूट जाए?

  • घबराएं नहीं : सबसे पहले शांत रहें और अगला स्टेशन आने की प्रतीक्षा करें.
  • TTE से संपर्क करें : अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताएं.
  • रेलवे ऐप या हेल्पलाइन से संपर्क करें : जरूरत पड़ने पर रेलवे हेल्पलाइन 139 का सहारा लें.
  • अगले स्टेशन पर उतरें और टिकट बुक कराएं : अगर TTE उपलब्ध नहीं है तो अगले स्टेशन पर टिकट काउंटर पर जाकर स्थिति बताएं.
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